बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी) कोरोना वायरस के चलते जन सुविधाओं के उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, बुरहानपुर श्री राजेश कुमार कौल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए जन सुविधाओं का समय निश्चित किया गया था, किंतु पहले ही दिन अपार भीड़ ने कलेक्टर महोदय को अपना आदेश संशोधित करने और जन सुविधाओं को सीमित करने पर मजबूर कर दिया है। कलेक्टर के संशोधित आदेश से अब जनता को निम्नानुसार सुविधाएं प्राप्त होंगी *(1) बुरहानपुर की समस्त किराना दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी* *(2) दूध का वितरण प्रात: 7:00 बजे से प्रातः 9:00 बजे तक घर घर जाकर किया जावेगा। *(3) बुरहानपुर जिले की समस्त सब्जी मंडी आगामी आदेश तक बंद रहेगी* *(4)बुरहानपुर जिले की समस्त पीडीएस की दुकाने, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कंट्रोल की दुकान भी कहा जाता है, प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक सोशल डिस्टेंस एवं सेनेटरी मापदंडों का पालन सुनिश्चित करते हुए खुली रखने का आदेश दिया गया है* *(5) अति आवश्यक वस्तु की होम डिलीवरी, डिलीवरी ब्वॉय के माध्यम से सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं जिसके तहत व्यापारी को वांछित अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है*