राजगढ। पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपराध के अनुसंधान उपरांत संबंधित अभियोजन अधिकारी से प्रकरण में आई साक्ष्य की समीक्षा तथा विवेचना में पाई गई कमियों के संबंध में स्कू्रटनी कमी पूर्ति कराये जाने हेतु आदेशित किया है।
जिला कप्तान ने अपने समस्त थाना प्रभारियों को यह भी आदेश दिये है कि रिमाण्ड के समय न्यायालय में प्रस्तुत होने वाली केस डायरी न्यायालय में प्रस्तुति के पूर्व जिला अभियोजन अधिकारी तथा प्रत्येक अनुभाग के अभियोजन अधिकारी को अवलोकन कराने उपरांत ही न्यायालय पेश करने के आदेश दिये है। पुलिस कप्तान की यह कार्यवाही आरोपीगणों की न्यायालय में जमानत के समय सुनवाई के दौरान अभियोजन के पक्ष को प्रभावी तरीके से रखे जाने के आशय से जारी किये गये है।
जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने जिले में अपराध नियंत्रण किये जाने और आरोपीगणों पर प्रभावी शिकंजा कसे जाने हेतु समय-समय पर विभिन्न प्रभावी कार्यवाहियां की जाती है। उपरोक्त कार्यवाही इसी दिशा में पुलिस अधीक्षक की एक सराहनीय पहल है, जो कहीं न कही जिले को अपराध से भयमुक्त किये जाने में कारगर सिद्ध होगी।