शनिवार, 14 मार्च 2020

अभियोजन अधिकारीगण द्वारा आपत्ति लिए जाने पर मा. न्यायालय द्वारा धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया...

 


  बुरहानपुर-(मेहलका अंसारी ) माननीय न्‍यायिक दण्‍डाधिकारी महोदय श्री आर. एस. बघेल द्वारा आरोपीगण मोहम्‍मद हारून पिता मोहम्‍मद हुसैन वगैरा आयु 42 वर्ष के जमानत आवेदन पर श्री सुनील कुरील एवं श्री रतनसिंह भवर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रस्‍तुत विधिक आपत्त्‍िा पर जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया ।
 
 प्रकरण की विस्‍तारपूर्वक जानकारी देते हुये मिडिया सेल प्रभारी श्री सुनील कुरील ने बताया गया कि श्री रतनसिंह भवर सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि उक्‍त आरोपीगण के विरूद्  थाना गणपतिनाका में पूर्व अपराध क्रमांक 271/ 2019 धारा 420,406, 34 भा.द.वि. पंजीबद्ध है ।
 पुलिस थाना गणपतिनाका द्वारा अपराध क्रमांक 271/ 2019 व अपराध क्रमांक 83/2020 में फरियादी पृथक-पृथक है।। इस प्रकरण में फरियादीगण द्वारा दिये गये दस्‍तावेज के संबंध में आरोपी से पुछताछ किया जाना शेष है। थाना गणपतिनाका के अपराध क्रमांक 271/2019 आरोपीगण की जमानत माननीय जिला एवं सत्र न्‍यायालय द्वारा निरस्‍त करने के कारण आरोपीगण को जमानत माननीय उच्‍च न्‍यायालय जबलपुर म.प्र.  द्वारा दी गयी थी, पूर्व अपराध क्रमांक 271/ 2019 से अपराध क्रमांक 83/2020 पृथक है। प्रकरण में अ‍भी एक आरोपी गिरफतार नही किया गया है जिससे य‍दि आरोपीगण को यदि जमानत  का लाभ दिया गया तो आरोपी अनुसंधान पूर्ण नही होने से आरोपी के द्वारा अनुसंधान को प्रभावित किया जा सकता है इसलिये मा. न्‍यायालय द्वारा आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त किया ।
 
   


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