बुरहानपुर- बुरहानपुर जिले में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। इस दौरान बुरहानपुर जिले में फल-सब्जी/सब्जी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। अतिआवश्यक वस्तुओं की होम डिलेवरी डिलेवरी बॉय द्वारा घर-घर जाकर की जाना है।
उक्त आदेश के परिपालन में कृषि उपज मण्डी समिति के सचिव द्वारा अनुज्ञप्तिधारी फर्म की सूची जारी की गई है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि, बुरहानपुर जिले में आलू, प्याज के छोटे-छोटे (दो से तीन किलो) के पैकेट तैयार कर होम डिलेवरी की व्यवस्था की जा रही है। इस संबंध में कार्यालय द्वारा फर्मो के प्रतिनिधियों, हम्माल, तुलावटी के परिचय पत्र जारी किये गये है।
इन फर्मो के माध्यम से होम डिलेवरी की व्यवस्था की जायेगी-हाजी टेडर्स मो.नं. 78288-57231, मो.अकरम मो.लुकमान मो.नं. 99267-02786, मो.बिलाल टेडर्स मो.नं. 88770-70313, जे.के.वेजीटेबल कंपनी मो.नं. 97539-32786, अजहर टेडर्स मो.नं. 99771-54786, अबरार टेडर्स मो.नं. 91791-11591, सुपर वेजीटेबल मो.न. 98272-97403, मुन्ना वेजीटेबल मो.नं. 97542-80738, इकबाल अहमद मकबूल अहमद मो.नं. 96850-23109, न्यू गरीब नवाज कंपनी मो.नं. 70002-43263 और ढालूमल किशोर कुमार मो.नं. 98260-36984 से संपर्क किया जा सकता है।
उक्त फर्मो को मण्डी सचिव ने निर्देशित किया है कि, छोटे वाहनों में आलू, प्याज लोड कर नगरीय क्षेत्र में होम डिलेवरी की व्यवस्था की जाना सुनिश्चित करें। इस कार्य हेतु फर्म प्रतिनिधि, हम्माल और तुलावटी एवं डिलेवरी बॉय के पास कोरोना वायरस से संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त मॉस्क, ग्राहकों के लिए पर्याप्त मात्रा में सोशल डिस्टेंस (दूरी) बनाये रखें तथा सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य है।