बुरहानपुर- अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे द्वारा अभियोजित प्रकरण मे बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया दोहरा आजीवन कारावास एवं 23000 रू अर्थदण्ड । मा. विशेष सत्र न्यायाधीश श्री के.एस. बारिया द्वारा आरोपी सुरेश पिता रूपचंद उम्र28 वर्ष निवासी ग्राम नागझिरी थाना खकनार जिला बुरहानपुर को दोहरे आजीवन कारावास एवं 23000 रू अर्थदण्ड से दंडित किया।
प्रकरण की जानकारी देते हुए अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावे ने बताया कि फरियादी ने थाना खकनार के अंतर्गत अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दिनांक 24/11/ 2015 को दर्ज कराई। घटना दिनांक 20/11/ 2015 को करीब शाम 7 बजे गाव का सुरेश पिता रूपचंद मोटर साईकिल से उनकी लडकी अभियोक्त्री को बहला फुसलाकर अपहरण करके ले गया। विवेचना के दौरान दस्तयाव कर पूछताछ करने पर आरोपी के द्वारा बताया गया कि वह अभियोक्त्री को भगाकर बस में बैठाकर बुरहानपुर लेकर गया इसके बाद ट्रेन में बैठाकर उज्जैन ले गया। उस दिन आरोपी सुरेश ने डराया धमकाया और बोला कि कोई पूछे तो बोलना कि हम पति पत्नि है, और ऐसा नही किया तो जान से मार दुंगा। अगले दिन मंदिर ले गया और दर्शन कर वापिस आए तो आरोपी ने अभियोक्त्री से कहा कि उनकी शादी हो गई है और आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ कई दिनों तक बलात्कार किया। फरियादी की उक्त गुमशुदगी के आधार पर अपराध क्रं 329/2015 अंतर्गत धारा 363,366(1)(2)(एन), 506 भा.दं.सं. एवं लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 3,4 पर दर्ज किया गया।
अभियोजन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी करते हुए अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री रामलाल रन्धावें ने मा. न्यायालय से आरोपी सुरेश पिता रूपचंद उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम नागझिरी थाना खकनार जिला बुरहानपुर को दोहरे आजीवन कारावास एवं 23000/- रूपए अर्थदण्ड से दंडित कराया ।
सोमवार, 2 मार्च 2020
बुरहानपुर जिले में बलात्कार के इस आरोपी को न्यायालय ने दिया दोहरा आजीवन कारावास
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