बुरहानपुर- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मध्य प्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 125, दिनांक 16/03/2019 की कंडिका 46 (1) के अनुसार प्रशासकीय एवं लोकहित में कोरोना वायरस महामारी (कोविड-19) घोषित किये जाने के फलस्वरूप उसकी रोकथाम हेतु दिनांक 24 एवं 25 मार्च, 2020 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। शुष्क दिवस अवधि में जिले की समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें/एफ एल-2 बार/वाईन आउटलेट तथा देशी मदिरा संग्रहण भाण्डागार बंद रखने के निर्देश दिये गये है।
सोमवार, 23 मार्च 2020
बुरहानपुर-सम्पूर्ण जिले में 24 एवं 25 मार्च को शुष्क दिवस घोषित, समस्त देशी एवं विदेशी मदिरा दुकानें/एफ एल-2 बार/वाईन आउटलेट तथा देशी मदिरा संग्रहण भाण्डागार बंद
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