शनिवार, 7 मार्च 2020

बुरी नियत से नाबालिग बालिका से छेड़छाड करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा 

 


राजगढ। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजगढ श्रीमति अंजली पारे ने सत्र प्रकरण क्रमांक 343/18 में आरोपी रूपसिंह पिता जगन्नाथ उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम देदला थाना लीमाचौहान जिला राजगढ को गंभीर उपहति कारित करने के आरोप में धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष, 354 भादवि में 01 वर्ष, 452 भादवि में 03 वष के सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।


 घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 06 अक्टूबर 2018 को आरक्षी केन्द्र लीमाचौहान में फरियादिया द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनांक 5 अक्टूबर को दिन में उसके घर के पास बाडे में थी तभी उसके परिवार का आरोपी रूपसिंह आया और उससे 10 रूपये बिस्कुल एवं बंडल माचिस मंगाने के लिये दिये वह दुकान से सामान लेकर आयी व आरोपी रूपसिंह को लाकर दे दिये फिर वह उसके बड़े पापा के घर चली गई। फरियादिया के घर वाले तौर काटने गये थे तभी बड़े पापा के घर आरोपी आया और बुरी नियत से हाथ पकड़कर सीने पर हाथ फेरने लगा। उस समय पीड़ित बालिका घर पर अकेली थी, वह वहां से भागकर अपने घर पर आ गयी। पीड़ित बालिका ने सम्पूर्ण घटना आकर मां को बतायी तथा पिता के आने पर मां ने सम्पूर्ण घटना उन्हें बताई जिसके उपरांत थाना लीमाचौहान जाकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। थाना खिलचीपुर पुलिस द्वारा आरोपी रूपसिंह को गिरफ्तार कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण का नक्सा मौका तैयार  किया गया। प्रकरण युक्तियुक्त पाये जाने पर प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।


 अपराध का विचारण करते हुये माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजगढ श्रीमति अंजली पारे ने अभियुक्त रूपसिंह पर गठित कर विचारण प्रारंभ किया। अभियोजन द्वारा प्रकरण में लिखित एवं मौखिक तर्क प्रस्तुत किये गये जिनसे सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने अभियुक्त रूपसिंह को  धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट में 05 वर्ष, 354 भादवि में 01 वर्ष, 452 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 4000 रूपये जुर्माने से दण्डित किया है।इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आलोक श्रीवास्तव ने की है।


        


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