हरदा /जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 की कंडिका 3 (1) में प्रदत्त शक्तिययों को प्रयोग करते हुए लाॅक डाउन के दौरान उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की सुगम आपूर्ति, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत खाद्यान्न एवं केरोसीन की कालाबाजारी की रोकथाम एवं जाँच हेतु दल गठित किया है। अनुविभाग हरदा हेतु गठित दल में जिला परिवहन अधिकारी, सहायक आपूर्ति अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, जिला प्रबन्धक एमपीएससीएससी, जिला प्रबन्धक एमपीडब्ल्यूएलसी तथा नापतौल निरीक्षक को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार अनुविभाग टिमरनी एवं खिरकिया हेतु जिला परिवहन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कनिष्ठ सहायक, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, नापतौल निरीक्षक तथा शाखा प्रबन्धक डब्ल्यूएलसी को सदस्य नियुक्त किया गया है।
कलेक्टर वर्मा ने निर्देशित किया है कि दल के सदस्य अधिकारी लाॅक डाउन के अंतर्गत जनसामान्य की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिले में आवश्यक वस्तुओं की प्रदायगी पर आवश्यक निगरानी रखते हुए सतत निरीक्षण करेंगे तथा जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।
हरदा से मुईन अख्तर खान
गुरुवार, 26 मार्च 2020
खाद्यान्न की कालाबाजारी मंहगे दाम पर बेचना पड़ेगा भारी..... कालाबाजारी की रोकथाम एवं जाँच हेतु दल गठित.....
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