कोरोना वायरस (Corona Virus) को लेकर सरकार अब और भी ज्यादा सख्त होती दिखाई दे रही है. कानून की धज्जियां उड़ा कर होम क्वॉरेंटाइन (Home quarantine) को तोड़ने वाले लोगों को कानूनी कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय (Health ministry) ने लोगों से अपील की है कि वे दिए गए दिशा निर्देशों, सलाहों और सुरक्षा के नियमों का सख्ती से पालन करें.
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा हमने राज्यों को कानून के कड़े नियमों का पालन करने का अधिकार दिया है ताकि लोग होम क्वॉरेंटाइन को ना तोड़े और बीमारी ना फैलाएं.
उन्होंने कहा कि इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए, होम क्वॉरेंटाइन का ध्यान रखकर सामाजिक संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है.
महामारी रोग अधिनियम की धारा 10 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 10 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार है कि वे नियम को तोड़ने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई के तहत 6 महीने की जेल या 1000 रुपये जुर्माना या दोनों दंड लगा सकते हैं.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बार फिर राज्यों से इन नियमों को लागू करने के लिए कहा है, जबकि इन कानूनों के कड़े नियमों को केंद्र पहले ही लागू कर चुका है.
अभी हाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां लोग आइसोलेशन (Isolation) से भाग गए हैं या होम क्वॉरेंटाइन का पालन नहीं किया है.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचना दी है कि शुक्रवार तक देश में covid-19 (Corona virus) के 223 मामले सामने आ चुके हैं. इसके अलावा जो लोग कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों के संपर्क में आए हैं, ऐसे 6,700 लोगों को कड़ी निगरानी में रखा गया है, जबकि अन्य 1.12 लाख लोग समाज की निगरानी में हैं. भारत में अब तक 15,000 से ज्यादा नमूनों का टेस्ट किया जा चुका है.
स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा "सामाजिक गड़बड़ी है, कोरोना वायरस के मामलों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए सामाजिक संचार या प्रसार को रोकना बहुत जरूरी है."
उन्होंने लोगों से अपील की है कि कोई भी प्रश्न पूछने के लिए टोल फ्री नंबर 1075 का इस्तेमाल करें. उन्होंने लोगों से यह भी कहा कि जरूरी चीजों की कोई कमी नहीं होगी. राज्यों के काम करने की ताकत को बढ़ाने के लिए केंद्र की टीमों को राज्यों में भेजा गया है.
साभार-स्त्रोत
टीवी 9 भारतवर्ष