बुरहानपुर- (मेहलका अंसारी) सहा. अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भवर द्वारा अभियोजित प्रकरण मे लापरवाही से वाहन चलाने वाले आरोपी प्रमोद पिता रूपचंद गौढेकर उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम खडकौद थाना शिकारपुरा जिला बुरहानपुर को मा. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रू के प्रतिकर से दंडित कराया।
प्रकरण का विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुये मिडिया सेल प्रभारी श्री सुनिल कुरील द्वारा बताया गया कि थाना शिकारपुरा में पदस्थ उपनिरीक्षक द्वारा रोजनामचासान्हा जांच के दौरान नेहरू अस्पताल जाकर धारा 279,337 भा.दं.सं की देहाती नालसी लेकर उसके आधार पर असल अपराध की कायमी की गई। देहाती नालसी अनुसार फरियादी रवीन्द्र और उसका साथी अरूण घटना दिनांक को सेठ की साईकिल से अपने घर जा रहे थे तभी गुप्तेश्वर मंदिर के आगे पीछे से आ रही मोटरसाईकिल के चालक ने तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर उनकी साईकिल को पीछे से टक्कर मार दी जिससे वे दोनो और मोटरसाईकिल वाला गिर गए तथा 108 वाहन से फरियादी और आरोपी प्रमोद को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फरियादी को दोनो हाथ के पंजो, दोनो घुटनो, सिर पर चोट लगी। उक्त घटना आने जाने वालो ने देखी। देहाती नालसी के आधार पर अपराध क्रं.164/2016 धारा279,337 भा.दं.सं. का पंजीबदध कर आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। मोटरसाईकिल क्रं एम.पी. 12एम.एफ. 8021 जप्त कर जप्ती कार्यवाही की जाकर अभियुक्त को गिरफतार किया गया। अभियुक्त द्वारा स्वयं का ड्रायविंग लायसेंस एवं बीमा पेश नही करने पर धारा 3/181, 146/196 मोटरयान अधिनियम की बडाई जाकर शेष विवेचना पूर्ण कर थाना शिकारपुरा द्वारा अभियोग पत्र मा. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
अभियोजन की ओर से सफलतापूर्वक पैरवी करते हुये सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री रतनसिंह भवर ने आरोपी प्रमोद पिता रूपचंद गौढेकर उम्र 34 वर्ष, निवासी ग्राम खडकौद थाना शिकारपुरा जिला बुरहानपुर को मा. न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 3000 रू के प्रतिकर से दंडित कराया।