शनिवार, 21 मार्च 2020

मास्क एवं सैनिटाईज़र के स्टॉक एवं निर्धारित क़ीमत का हर व्यापारी को करना होगा प्रतिदिन प्रदर्शन उल्लंघन पर दंड प्रक्रिया संहिता के तहत होगी कार्यवाही शासन ने जारी किया मध्यप्रदेश मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु कलेक्टर ने दिए निर्देश

 


बुरहानपुर- शासन द्वारा मास्क एवं सैनिटाईज़र की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत मध्यप्रदेश मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर नियंत्रण आदेश, 2020 जारी किए गए हैं। आदेश के तहत व्यापारी द्वारा अपने कारोबार स्थल पर मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, एन 95 मास्क) और हैंड सैनिटाइजर के उपलब्ध स्टॉक एवं उसकी निर्धारित कीमत का पटल पर प्रतिदिन प्रदर्शन किया जाना होगा। व्यापारी मास्क एवं हैंड सैनिटाईज़र को किसी भी ग्राहक को बेचने से इंकार नहीं करेगा। व्यापारी मुनाफाखोरी के उद्देश्य से ऐसा कोई कृत्य नहीं करेगा, बाजार में इन वस्तुओं का कृत्रिम अभाव उत्पन्न हो। इसके साथ ही व्यापारी द्वारा मास्क एवं सैनिटाईज़र के क्रय एवं विक्रय की विवरणी पाक्षिक रूप से निर्धारित प्रपत्र में जिला स्थित खाद्य, एवं औषधि प्रशासन के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।
प्रत्येक व्यापारी द्वारा विहित माह की 15 तारीख को समाप्त होने वाले पक्ष की जानकारी उसी माह की 20 तारीख तक तथा मास के अंत में, समाप्त होने वाले पक्ष की आगामी माह की 5 तारीख तक भेजना सुनिश्चित किया जाना होगा।
        राज्य सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का औषधि निरीक्षक से निम्न स्तर का कोई अधिकारी, तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का नापतौल निरीक्षक से अनिम्न स्तर का अधिकारी अपने किसी स्थान, परिसर, वाहन जिसके संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश अथवा उसके उपबंधों का उल्लंघन हुआ है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा। साथ ही स्वामी, अधिभोगी अथवा अन्य किसी भारसाधक व्यक्ति से, ऐसे उल्लंघन से संबंधित व्यवहार को दर्शाने वाली पुस्तकें, लेखे या अन्य अभिलेखों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।
       उल्लेखित वस्तुओं के स्टॉक को तथा इस आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन में उक्त वस्तुओं को ले जाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे वाहनों की तलाशी ले सकेगा, उनका अभिग्रहण कर सकेगा और उन्हें हटा सकेगा और सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए अभिरक्षा में ले सकेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सं 2) के उपबंध जो तलाशी तथा अभिग्रहण से संबंधित हैं इस खण्ड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहण को लागू होंगे।
       कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने उक्त आदेश की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु सम्बंधित अधिकारियों को आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने समस्त व्यापारियों से उक्त उपबंधो का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अव्हेलना पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही ज़िलेवासियों के समस्त नागरिकों को एहतियात बरतने, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने की समझाईश दी है।


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