भोपाल -विगत कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस (COVID-19) के मामले संज्ञान में आये हैं। प्रदेश में इससे बचाव के लिए बाजार में 2 प्लाई सर्जिकल मास्क एवं एन-95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता सामान्य रखने के उद्देश्य से जिलों में तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये है। इन निर्देशों में जिले में कार्यरत मास्क और हैंड सैनिटाइजर निर्माताओं तथा मास्क और हैंड सैनिटाइजर व्यापारियों के प्रतिनिधि की बैठक की जाकर उन्हें आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के संशोधित प्रावधान बताया जाना तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के प्रावधान से अवगत कराते हुए इन वस्तुओं की सामान्य उपलब्धता बनाये रखने के निर्देश शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत जारी अधिसूचना द्वारा मास्क और हैंड सैनिटाईजर के उत्पादन, गुणवत्ता, वितरण, लॉजिस्टिक्स को विनियमित करने के लिए इस अधिनियम में 2 प्लाई सर्जिकल मास्क एवं एन-95 मास्क और हैंड सैनिटाइजर की नवीन अनुसूची 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए सम्मिलित की गई है।
उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जिले में मास्क और हैंड सैनिटाइजर की उपलब्धता एवं कीमतों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त सूचना तंत्र विकसित करते हुए जमाखोरों के विरूद्ध निरीक्षण एवं छापे के माध्यम से नियमित जांच की जाए। अनियमितता पाई जाने पर कठोर कार्यवाही की जाए। इस प्रकार की गई कार्यवाही की जानकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संस्क्षण संचालक, भोपाल को भेजी जाए।
*मास्क एवं हेंड सेनेटाइजर उत्पादक एवं विक्रेता होंगे शामिल*
बाजार में मास्क एंव सैनिटाइजर की उपलब्धता सामान्य रखने के निर्देश जारी किये गये है। इस संबंध में 20 मार्च को शाम 5 बजे कलेक्ट्रेट सभाकक्ष क्रमांक 102 में जिला कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। जिसमें मास्क एवं हेंड सैनिटाइजर उत्पादक एवं विक्रेता शामिल होंगे।
*मास्क एवं हेंड सैनिटाइजर की उपलब्धता की नियमित समीक्षा*
मास्क एवं हेंड सेनेटाइजर की उपलब्धता की नियमित समीक्षा एवं निगरानी के लिये दो दलों का गठन किया गया है। दल क्रमांक 1 के दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी श्री शाश्वत शर्मा तथा दल क्रमांक 2 के दल प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी श्री अंशुल खरे हैं। इन दलों में दल प्रभारी के अतिरिक्त खाद्य एवं औषधि विभाग से औषधि निरीक्षक एवं नापतौल विभाग से नापतौल निरीक्षक शामिल है। इन अधिकारियों द्वारा मास्क एवं हेंड सैनिटाइजर की उपलब्धता तथा कीमतों की नियमित जांच कर अनियमितता की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
गुरुवार, 19 मार्च 2020
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