अभियोजन अधिकारी ने ली आपत्ति
बुरहानपुर- अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील द्वारा आपत्ति लिए जाने पर मा.न्यायिक मजिस्ट्रेट आर. एस. बघेल बुरहानपुर द्वारा चोरी करने वाले आरोपीगण सोनु पिता नागुलाल ग्राम बिजवा थाना बोधवढ जिला जलगांव महाराष्ट्र, राहुल पिता कमल मोहिते, पिंटु पिता देवराम दोनो निवासी मरीमाता मोरोद, थाना तेजाजीनगर इंदौर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
आरोपीगण पूर्व से ही जेल मे है, सहा. अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुरील ने बताया कि, आरोपीगण के विरूद्ध को धारा 457, 380/34भा.द.वि. के
अंतर्गत थाना शिकारपुरा मे प्रकरण दर्ज किया गया था, उक्त प्रकरण को मा. न्यायालय के समक्ष जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया था। आरोपीगण द्वारा दिनांक 24/02/2020 एवं 25/ 02/2020 को अमरावती रोड स्थित सुर्या टी.व्ही.एस शोरूम का शटर उचकाकर 5000/- रूपए तथा मधुसुदन बजाज शोरूम का ताला तोडकर 1 लाख 40 हजार 309 रू की चोरी की गई थी।
आरोपीगण के अधिवक्ता हेतु जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अभियोजन अधिकारी ने इस आधार पर आपत्ति ली कि यदि आरोपीगण सोनु पिता नागुलाल ग्राम बिजवा थाना बोधगढ जलगांव महाराष्ट्र, राहुल पिता कमल मोहिते, पिंटु पिता देवराम दोनो निवासी मरीमाता मोरोठ, थाना तेजाजीनगर इंदौर के होकर स्थानीय निवासी नही है एवं साथ ही आरोपीगण खानाबदोश है यदि आरोपीगण जमानत का लाभ दिया जाता है तो आरोपीगण के फरार होने के संभावना है जिससे विचारण में अनावश्यक विलंब होगा। इस प्रकार के अपराधो मे वृद्धि होने कीसंभावना है,
यदि जमानत का लाभ दिया जाता है, तो उनके साक्षीयो को डराने-धमकाने की एवं साक्ष्यो के से छेड-छाड करने की संभावना है।
आरोपीगण के जमानत आवेदन पर अभियोजन अधिकारी श्री सुनिल कुरील द्वारा वैधानिक आपत्ति ली गयी आपत्ती को ध्यान में रखते हुए मा. न्यायालय ने आरोपीगण का तर्क विश्वास योग्य नहीं माना और जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।