राजगढ। राजगढ न्यायालय में पदस्थ विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती अंजली पारे ने सत्र प्रकरण क्रं0-95/19 में आरोपी गोपाल निवासी ग्राम सरेडी जिला राजगढ को नाबालिग बालिका पर अभद्र कमेंट करने के आरोप में 06 माह के सश्रम कारावास एवं 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 06 फरवरी 2019 को थाना राजगढ में फरियादी द्वारा इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उक्त दिनांक को वह मम्मी के साथ बाजार से सब्जी लेकर अपने घर आ रही थी कि शाम को करीब 5 बजे शराब ठेके के सामने ब्यावरा रोड पर पंहुची तब आरोपी गोपाल मिला जो अभियोक्त्री को देखकर बोला कि क्या माल है। तब उसने बोला कि इधर आ तब आरोपी ने बोला कि क्या बिगाड़ लेगी। अभियोक्त्री ने अपने परिजनों को फोन लगाकर बुलाया और आरोपी गोपाल को पकड़वाकर रिपोर्ट लिखबाई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।
विवेचना उपरांत चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में आरोपी पर आरोप विरचित किये जाने उपरांत अभियोजन की साक्ष्य प्रारंभ की गयी। अभियोजन ने न्यायालय के समक्ष लिखित तर्क प्रस्तुत किये, जिनसे सहमत होते हुए माननीय विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट श्रीमती अंजली पारे राजगढ ने सत्र प्रकरण क्रमांक 95/19 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी गोपाल को धारा 294,509 एवं धारा 11/12 पाॅक्सो एक्ट में 06 माह के सश्रम कारावास की सजा एवं कुल 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री आलोक श्रीवास्तव द्वारा की गई है।