बुरहानपुर- वर्तमान समय में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम के लिए जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जिला कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल द्वारा जारी किये गये है। इस परिस्थिति से जनमानस की सुविधाओं एवं जीवन सरल बनाने को दृष्टिगत रखते हुए जिले में अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें खुली रहेंगी। जिसके अंतर्गत यदि दुकानदार निर्धारित वस्तु की कीमत से उच्च दाम में यदि वस्तु विक्रय करता हुआ पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने कहा कि मानवता रखते हुए नियमों का पालन करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई दुकानदार निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य राशि पर सामग्री का विक्रय करता है तो इस संबंध में शिकायत 181 पर कर सकते है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना संबंधी शिकायत व समस्या के लिए टोल फ्री नंबर-104 और जिला स्तरीय कन्ट्रोल रूम नंबर 07325-242042 पर कर सकते है।
मंगलवार, 24 मार्च 2020
निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर सामग्री का विक्रय करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही सामग्री का अधिक मूल्य पर विक्रय करने संबंधी शिकायत हेल्पलाईन नंबर 181 पर करें कोरोना संबंधी शिकायत टोल फ्री-104 और कन्ट्रोल रूम 07325-242042 पर करें
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