हरदा - कलेेेेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का उपयोग कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है। जारी आदेश अनुसार संक्रमण की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए रेल्वे स्टेशन, बस स्टेण्ड या अन्य किसी स्थल पर यात्रियों के आवागमन को देखते हुए चिकित्सकीय जाँच की व्यवस्था प्रारम्भ की गयी है प्रत्येक यात्री को चिकित्सीय जाँच कराना अनिवार्य होगा। नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिसमें संक्रमण के लक्षण नजर आते है, वह अपना सम्पूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा एवं चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार निश्चित समय एवं स्थान पर चिकित्सीय परीक्षण हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कोचिंग क्लासेस/सेन्टर, समस्त प्रकार की हाॅबी क्लासेस, समर क्लासेस, ग्रूमिंग क्लासेस अथवा इसी प्रयोजन से संबंधित हाॅबी क्लासेस एवं वर्कशाॅप आदि भी 31 मार्च 2020 तक स्थगित रहेगी। समस्त वाचनालय, स्विमिंग पूल, जिम्नेशियम, मैरिज हाॅल, गार्डन 31 मार्च 2020 तक संचालित नहीं होंगे। समस्त सिनेमा हाॅल 31 मार्च 2020 तक बंद किये गये है। कर्मचारियों की बायोमैट्रिक उपस्थिति 31 मार्च तक बंद की गई है। आधिकारिक यात्रा, प्रशिक्षण तथा सार्वजनिक समारोह 31 मार्च 2020 तक स्थगित किये गये है। समस्त माॅल एवं माॅल में संचालित समस्त दुकाने, आउटलेट, शोरूम आदि 31 मार्च तक बंद किये गये है। माॅल में संचालित ग्रोसरी/किराना स्टोर साफ-सफाई की उपयुक्त व्यवस्था का पालन कर संचालित किये जा सकेंगे। समस्त अंतर्राज्यीय एवं अंर्तजिला बस संचालित कर रहे संचालक एवं आॅपरेटर नियमित रूप से बस की साफ सफाई/फ्यूमिगेशन एवं नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के उपाय का प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे। समस्त हाट बाजार, मेला, धार्मिक आयोजन एवं समारोह 31 मार्च 2020 तक स्थगित किये गये है। जिले की समस्त आंगनवाड़ियाँ, समस्त स्कूल, काॅलेज, कोचिंग 31 मार्च 2020 तक बंद किये गये है। शासकीय अथवा निजी क्षेत्र के समस्त संस्थान जहाँ लोगों का आवागमन अधिक हो (उदाहरणार्थ अस्पताल, बैंक, सब्जी, मण्डी, पार्क आदि) वहाँ पर भी नियमित रूप से साफ-सफाई एवं परिसर में उपयुक्त स्थानों पर नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के उपाय का प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे। भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के निर्देशानुसार सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक एवं परस्पर के संबंध में प्रत्येक 2 व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखा जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है।
यदि कोई व्यक्ति आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जावेगा। आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा।
हरदा से मुईन अख्तर खान
रविवार, 22 मार्च 2020
नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी.....समस्त जिम्नेशियम, मैरिज हाॅल, गार्डन 31 मार्च 2020 तक संचालित नहीं होंगे....
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