राजगढ। जीरापुर न्यायालय में पदस्थ माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री विवेक शिवहरे ने आपराधिक प्रकरण क्रमांक 45/20 थाना माचलपुर के अपराध क्रमांक 68/20 धारा 4क सट्टा अधिनियम के तहत सट्टा लगाने के आरोप में अभियुक्त रामनिवास निवासी रामगढ को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।,
घटना का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि थाना माचलपुर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि आरोपी रामनिवास अवैध रूप से सार्वजनिक जगह पर सट्टा लगा रहा है। उक्त सूचना के आधार पर माचलपुर पुलिस द्वारा आरोपी रामनिवास को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा प्रकरण की विवेचना प्रारंभ की गई। आवश्यक विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय जेएमएफसी जीरापुर जिला राजगढ में अभियुक्त रामनिवास पर आरोपी गठित कर विचारण प्रारंभ किया गया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुये माननीय न्यायालय ने धारा 4क सट्टा अधिनियम में आरोपी को दोषी पाते हुये न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री रविन्द्र पनिका जीरापुर द्वारा की गई ।