गुरुवार, 26 मार्च 2020

संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आगामी आदेश तक समस्त सब्जी मंडी व किराना दुकानें बंद रहेंगी ,अतिआवश्यक सामग्री होम डिलेवरी से होगी उपलब्ध




बुरहानपुर/26 मार्च 2020/- सर्वसाधारण की जानकारी में यह लाना आवश्यक हो गया है कि दिसम्बर, 2019 में चीन के वुहान प्रांत में कोरोना वायरस (कोविड-19) का संक्रमण प्रारंभ हुआ जो अब 150 से अधिक देशों में फैल चुका है। दिनांक 31/01/2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इन्टरनेशनल कन्सर्न होने से महामारी (च्ंदकमउपब) घोषित किया गया है।
मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय के निर्देश दिये गये है। भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुसार संपूर्ण भारत वर्ष को लॉक डाउन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा भारतीय दण्ड संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि पूर्ववत यथावत पूर्ण लॉक डाउन घोषित किया गया है। बुरहानपुर जिले की समस्त किराना दुकाने आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। जिले में दूध का वितरण प्रातः 7 बजे से प्रातः 9 बजे तक घर-घर पर किया जायेगा। दुकानदार को कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त मास्क, सेनेटाईजर का उपयोग करना होगा तथा ग्राहको के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टंेंस व सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
जिले की समस्त सब्जी मण्डी, सब्जी दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। जिले की पीडीएस दुकानें प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। इस हेतु कर्मचारी के पास कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पर्याप्त मास्क व सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा तथा ग्राहको के लिए पर्याप्त सोशल डिस्टंेंस व सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
अतिआवश्यक होम डिलेवरी, डिलेवरी बॉय के द्वारा घर-घर की जायेगी। इसके लिए व्यापारी को पृथक से अनुमति प्राप्त करनी होगी। यह अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश दिनांक 26/03/2020 से आगामी आदेश तक लागू रहेगा। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड् संहिता की धारा के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


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