शुक्रवार, 27 मार्च 2020

शहरी क्षेत्र में लाक डॉऊन अवधि में जनमानस को होम डिलीवरी की व्यवस्था हेतु आदेश जारी*


बुरहानपुर (मेहलका अंसारी)कोरोना महामारी को देखते हुए धारा 144 मे जारी निर्देशानुसार शहर की समस्त किराना, डेअरी, फल एवं सब्जी की दुकानें आगामी आदेश तक पूर्णतः बंद रहेंगी। किराना एवं अत्यावश्यक सामग्री की आपूर्ति हेतु घर-घर पहुँच सेवा निर्धारित समयावधि में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में की जायेगी। 
    उपभोक्ताओं को घर-घर पहुँच सेवा हेतु विभिन्न सामग्री प्रदाताओं को चिन्हांकित कर उन्हें पास जारी किये गये है। उपभोक्ता किसी भी सेवाप्रदाता को फोन वाट्सऐप अथवा एसएमएस से अपना आर्डर दे सकें गे। जिसमे सिर्फ अत्यावश्यक सामग्री की मांग रहेगी। उक्त डिलेवरी सेवा प्रदाता द्वारा सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक की जायेगी। 
    उक्त डोर-टू-डोर सेवाप्रदाता/रिटेलर समस्त चिन्हांकित डोर-टू-डोर सेवा प्रदाता अपनी दुकान का शटर बंद रखेगे तथा किसी भी उपभोक्ता को सामान दुकान से नही बेच सकेगे। समस्त उपभोक्ताओं से वाट्सऐप/एसएमएस/फोन के माध्यम से आर्डर प्राप्त करेंगे तथा निर्धारित समयावधि मे सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक उपभोक्ताओं के घर पर सामग्री डिलीवर करेगे। डिलेवरी निर्धारित पासयुक्त वाहन द्वारा ही की जावेगी। रिटेल विक्रेताओं को अपने थोक व्यापारियों से शाम 7ः00 बजे से रात्रि के 10:00 बजे तक सामग्री अपने दुकानो पर ही प्राप्त करना होगी। ग्रामीण रिटेल विक्रेता प्रातः 7 से 10 बजे तक अपने वाहन बुरहानपुर शहर मे भेजकर संबंधित थोक विक्रेताओ से सामग्री मंगवा सकेगे। इस हेतु निर्धारित पास युक्त वाहन का ही उपयोग किया जावे। 
थोक विक्रेताः-  
    थोक विक्रेता शाम 7 से रात्रि 10 बजे तक अपने संबंधित रिटेल विक्रेताओ को सामग्री उनकी दुकान तक पहुचाना सुनिश्चित करेगे। इस हेतु निर्धारित पास युक्त वाहन का उपयोग करेगे। थोक विक्रेता केवल ग्रामीण रिटेल विक्रेताओं को प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक सामग्री अपने प्रतिष्ठान से दे सकेगे। थोक विक्रेता अपनी बाहर से आयी सामग्री को रात्रि 10 बजे से रात्रि 1 बजे के बीच अनलोड करा सकेगे। 
    संपूर्ण प्रतिष्ठान आमजन के लिये बंद रहेंगे तथा किसी भी प्रतिष्ठान इस तरह का विक्रय पाये जाने पर तत्काल वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त व्यवस्था मे लगे सभी व्यक्ति एवं वाहन निर्धारित समयावधी मे ही कार्य करेंगे तथा सभी के पास निर्धारित पास रहना आवश्यक होगा। उपरोक्त व्यवस्था केवल आवश्यक सामग्री हेतु की गई है तथा अन्य किसी सामग्री का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है।


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