शनिवार, 28 मार्च 2020

सुप्रीम कोर्ट और NALSA, 2018 SOP आदेश के पालन में* *जेल मुख्यालय ने, केदियों के जमानत आवेदन, कोर्ट भेजने का आदेश दिया*

 


*जस्टिस संजय यादव अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने भी दिए थे निर्देश*


भोपाल । कोरोना (कोविड-19) के कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए, जनहित याचिका में दिनांक 23/03/2020 को आदेश जारी करके 05 साल से कम तक की सजा वाले अपराधियों/आरोपियों को, जो जेलों में बंद है, जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है । इसी प्रकार NALSA, 2018 SOP ने भी इस प्रकार की सजा वाले अपराधियों को ज़मानत पर रिहा करने के निर्देश जारी किए है। जिन केदियों की सजा 05 साल से कम की है उन केदियों को 45 दिन की जमानत देने के निर्देश भी दिए है । इन आदेशों का पालन करने के लिए जेल मुख्यालय भोपाल के उप महानिरीक्षक स्थापना संजय पांडे ने दिनांक 27/03/2020 को MP के सभी जेल अधीक्षकों को, जेल में बंद ऐसे केदियों के जमानत आवेदन ले कर, सम्बंधित न्यायालयों को तत्काल भेजने का आदेश दिया है । साथ ही न्यायालयों को भेजे गए जमानत आवेदनों की जानकारी, आदेश के साथ दिए गए फार्मेट में जेल मुख्यालय को भेजने के निर्देश भी दिए है । जस्टिस संजय यादव अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने दिनांक 26/03/20 को  वीडियो क़ांफ्रेंसिंग के माध्यम से जेल अफसरों की बैठक लेकर इसके निर्देश दिए थे ।


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