भोपाल- आयुक्त महिला-बाल विकास श्री नरेश पाल कुमार ने 26 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर होने वाले विवाहों के आयोजन की निगरानी कर बाल-विवाह रोकने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमार ने कहा है कि लॉकडाउन के कारण विवाह आयोजन सीमित संख्या में होंगे। आयोजन के लिए संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक होगा। उन्होंने कहा कि सशर्त अनुज्ञा पर जो विवाह होंगे, उनमें कोई बाल-विवाह न हो, स्थानीय आँगनबाड़ी कार्यकर्ता इस बात की सजगता से निगरानी करें।
आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि विवाह के लिए बालक-बालिकाओं को अनपढ़ बताकर परिजन आधार-कार्ड, वोटर कार्ड तथा राशन कार्ड को उम्र का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि यह उम्र के लिए मान्य दस्तावेज नहीं है। यदि वर-वधू में कोई अनपढ़ है और उम्र का कोई प्रमाण-पत्र नहीं है, तो चिकित्सा बोर्ड का प्रमाण-पत्र मान्य किया जायेगा, जिस पर कम से कम तीन चिकित्सकों के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे।