नोट- राज्य सरकार के एवं जिला प्रशासन के आदेशों के पश्चात ही दुकाने खोले
कोरोना महामारी की वजह से देश में लगे लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का एलान किया है। लॉकडाउन के बीच शनिवार से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुलेगी
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत, आवासीय कॉलोनियों के समीप या बाजार में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी।
मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहित शापिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। शुक्रवार देर रात गृहमंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, दुकानों पर केवल 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इन्हें सामाजिक दूरी का पालन करना होगा, हमेशा मास्क लगाना होगा और सैनिटाइजेशन के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
गृह सचिव अजय भल्ला ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम और नगरपालिका की सीमा में आने वाली किसी कॉलोनी, रहवासी क्षेत्र के आस-पास स्थित दुकानों को खोलने की छूट होगी। हालांकि, नगरीय निकाय सीमा के भीतर के शहरी क्षेत्र में मौजूद दुकानें पहले की तरह ही 3 मई तक बंद रहेंगी।
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं
वहीं कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी। अब शहरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है।
ये शर्तें रहेंगी लागू
सभी दुकानें संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड होनी चाहिए।
50 फीसदी कर्मचारी ही काम पर होंगे। शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे।
सोशल डिस्टेंसिंग (सामाजिक दूरी) का भी पालन करना होगा।
दुकान में काम करने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना पड़ेगा।
अमर उजाला से साभार
नोट- राज्य सरकार के एवं जिला प्रशासन के आदेशों के पश्चात ही दुकाने खोले
नई दिल्ली। देश में एक महीने से जारी Lockdown अभी 3 मई तक और चलेगा लेकिन इस बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी और छोटे दुकानदारों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने आज से देशभर में सभी तरह की जरूरी और गैरजरूरी चीजों की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इनमें मोबाइल रिचार्ज, किराना, दूध, सब्जी के अलावा गैर जरूरी सामानों जैसे इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें शामिल हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तों का पालन करना जरूरी होगा। साथ ही यह दुकानें देश और शहरों के उन इलाकों में नहीं खुलेंगी जिन्हें हॉटस्पॉट झोन घोषित किया गया है।
इन शर्तों के तहत दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कांप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। गृह मंत्रालय का यह आदेश ऐसे समय में आया है जब इस्लाम धर्म का पवित्र महीना रमजान शनिवार से शुरू हो रहा है।
यह दुकानें खुलेंगी
शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस (गली मोहल्ले) की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इन दुकानों में 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे। उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना होगा और लॉकडाउन की शर्तों का पालन करना होगा।
- 24 मार्च से बंद गली मोहल्लों की दुकानें सरकार के इस फैसले से खुल जाएंगी और जिससे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।
इन्हें नहीं होगी खोलने की मंजूरी
- मंत्रालय ने भी साफ कर दिया है कि हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं दी गई है।
- मल्टी और सिंगल ब्रांड के शॉपिंग मॉल्स में मौजूद दुकानें भी नहीं खुलेंगी।
- नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र के भीतर पंजीकृत मार्केट कांप्लेक्स भी तीन मई तक बंद रहेंगे।
- सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे
- बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे
नगर निगम के क्षेत्र से बाहर मार्केट कांप्लेक्स में दुकानें खोलने की अनुमति होगी। इन दुकानों में भी सिर्फ 50 फीसद कर्मचारी ही काम करेंगे और उन्हें शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए मास्क पहनना भी जरूरी होगा।
साभारः नईदुनिया
नोट-राज्य सरकार के एवं जिला प्रशासन के आदेशों के पश्चात ही दुकाने खोले