बुरहानपुर - अपर कलेक्टर एवं अपर जिला मजिस्टेªट श्री रोमानुस टोप्पो द्वारा लॉकडाउन अवधि में अंतर जिला एवं जिले से अन्य राज्य में आवागमन हेतु अनुमति (ई-पास) पास जारी करने की कार्यवाही के संबंध में निर्देश दिये है कि, जिला बुरहानपुर महाराष्ट्र राज्य की सीमा एवं कोरोना संक्रमण के रेड जोन जिलो की सीमा से लगा होने के कारण जिले में संकट प्रबंधन समूह की बैठक में जिला स्तर पर निर्णय लिया गया है कि जिले में प्रवेश के दौरान अनुमति (ई-पास) के अंतिरिक्त यहां से जाने व बाहर से आने वाले व्यक्तियों के पास उक्त अनुमति (ई-पास) के साथ मेडिकल संबंधी प्रमाण पत्र भी रखना अनिवार्य होगा।
जिले के संबंधित अधीनस्थ नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अतिरिक्त मेडिकल संबंधी प्रमाण पत्र होने पर ही अनुमति (ई-पास) जारी करें।
रविवार, 26 अप्रैल 2020
बुरहानपुर जिले में अनुमति (ई-पास) के साथ मेडिकल प्रमाण पत्र रखना अनिवार्य होगा
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