गुरुवार, 2 अप्रैल 2020

बुरहानपुर जिले में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में थाना कोतवाली में दर्ज हुआ प्रकरण*

 


बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल द्वारा आदेश क्रमांक 102 दिनांक 07/02/ 2020 अनुसार सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू की जा कर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं । पुलिस अधीक्षक महोदय बुरहानपुर श्री भगवत सिंह विरदे द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय के उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश जारी किए गए । उक्त आदेश अनुसार सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की आपत्तिजनक पोस्ट या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट को प्रतिबंधित किया गया है, किंतु नागरिकों द्वारा आदेश का पालन नहीं किया जाना है। जबकि वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस द्वारा एडिशनल एसपी श्री महेंद्र ता रनेकर, श्रीमान सी एस पी महोदय देवेंद्र यादव, थाना प्रभारी सिटी कोतवाली बुरहानपुर श्री  गिरवर जलोदिया की निगरानी में सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। आज 2 अप्रैल 2020 को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट भेजने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में भारतीय दंड विधान के प्रधानों के तहत आरोपी आरिफ आलम पिता बशारत आलम, उम्र 40 साल,  निवासी किला, पुलिस लाइन, बुरहानपुर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है तथा आरोपी के विरुद्ध नियम अनुसार कार्यवाही की जा रही है। जिला पुलिस प्रशासन द्वारा नागरिकों से पुनः निवेदन किया गया है कि सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की गलत या धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली आपत्तिजनक पोस्ट भेजने से परहेज करें । एवं सभी धर्मों के लोगों की धार्मिक भावना सम्मान करें, शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें । सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले नियमों का पालन नहीं करने पर नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही पुलिस प्रशासन द्वारा की जावेगी।



भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर

बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...