बुरहानपुर 18 अप्रैल, 2020 - जिले में कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया है। इस दौरान पात्र परिवारों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खोलने हेतु प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक का समय निर्धारित करने निर्देश दिये गये थे।
उक्त संबंध में कलेक्टर श्री कौल द्वारा आंशिक संशोधित आदेश जारी किये गये है। जिले में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की शासकीय उचित मूल्य की दुकानें खोलने का समय अब प्रातः 7 बजे से प्रातः 11 बजे तथा सांयकाल 4 बजे से सायं 7 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के समस्त दुकानदारों को निर्देश दिये है कि दुरस्त ग्रामों के पात्र हितग्राहियों को राशन सामग्री वितरण करने हेतु प्राथमिकता देना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें राशन सामग्री प्राप्त करने के लिए दुकान पर पुनः न आना पडे़े। उन्होंने समस्त दुकानदारों एवं पात्र परिवारों से कहा है कि सभी लॉक डाउन का पालन करें। सभी मास्क लगाकर दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इस दौरान सेनेटाईजर का उपयोग करे।
शनिवार, 18 अप्रैल 2020
बुरहानपुर जिले में उचित मूल्य की दुकान खोलने संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश जारी अब सुबह 7 से 11 बजे तक शाम में 4 से 7 बजे तक खुलेंगी उचित मूल्य की दुकान
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