हरदा 01 अप्रैल 2020/कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये संपूर्ण भारतवर्ष मे लॉकडाउन घोषित किया है, परंतु आवश्यक वस्तुओ और राहत सामग्री के परिवहन पर प्रतिबंध नहीं है। जिला परिवहन अधिकारी जगदीश भील ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के कारण परिवहन कार्यालय बंद होने की स्थिति मे मोटरयान अधिनियम,1988 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम,1989 के अंतर्गत जारी दस्तावेज का नवीनीकरण किये जाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनो के फिटनेस प्रमाण पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, चालको के लायसेंस तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता दिनांक 1 फ़रवरी 2020 से 30 जून 2020 तक की अवधि में समाप्त हो चुकी है या समाप्त होने वाली है, को 30 जून 2020 तक वैध मानने के निर्देश दिए हैं।
जगदीश भील ने बताया कि कोरोना संक्रमण के कारण विश्वव्यापी आपदा के इस कठिन समय में आवश्यक वस्तुओ और राहत सामग्री के परिवहन मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो तथा इस कार्य मे लगे वाहन चालको, परिवहन व्यवसायियो तथा अन्य व्यक्तियो को किसी प्रकार कठिनाई व परेशानी का सामना ना करना पड़े।
हरदा से मुईन अख्तर खान
बुधवार, 1 अप्रैल 2020
चालको के लायसेंस तथा अन्य दस्तावेज 30 जून तक वैध - जगदीश भील
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