बुरहानपुर (मेहलका अंसारी)जिले में कानून व्यवस्था एवं जनसामान्य की सुरक्षा बनाये रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होनें जारी आदेश में कहा है कि होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना आदि में बाहर से आकर रूकने वाले व्यक्तियों को उसके प्रबंधकों एवं मालिकों को आवश्यक रूप से किसी भी व्यक्ति को ठहराये जाने की अनुमति देने के पूर्व प्रमाणित पहचान पत्र के बाद ही सही व्यक्ति संतुष्टि होने पर ही उसे ठहरने की अनुमति दे। उसके संपूर्ण विवरण के साथ इसकी सूचना संबंधित थाने में उसी ही दिवस में दी जाये।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री कौल ने निर्देश दिये है कि, प्रत्येक मकान मालिक एवं किसी घरेलू नौकर के स्वामी के लिये यह आवश्यक होगा कि उसके मकान में किराए से रह रहे व्यक्तियों के बारे में तथा जब भी नये किरायेदार को मकान किराये पर दे अथवा ऐसा कोई घरेलू नौकर रखे तब तत्संबंधित सूचना संबंधित थाने में अनिवार्य रूप से दे। यह आदेश जिले में आगामी 2 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
मंगलवार, 14 अप्रैल 2020
धारा 144 के प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना में रूकने वालों की देनी होगी जानकारी*
भाजपा ने जारी की बुरहानपुर के 45 वार्ड प्रत्याशियों की सूची,3 को रखा होल्ड पर
बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...
-
छतरपुर- कुल्हाडी मार कर अस्थिभंग करने के मामले में कोर्ट ने फैसला दिया। बिजावर अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद क...
-
बुरहानपुर. मेला देखने बाइक पर जा रहे तीन दोस्त सड़क हादसे में घायल हो गया। शराब के नशे में पीछे से आ रहे बाइक सवार ने उन्हें टक्कर मार दी। ह...
-
राजगढ जिले में पदस्थ माननीय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अंजली पारे राजगढ ने विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 85/19 धारा 363,366,376(1)(2) एवं ...