बुरहानपुर(मेहलका अंसारी)- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इन्टरनेशन कन्सर्न होने पर महामारी घोषित किया गया है। इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा 7 मार्च, 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट, 1949 अंतर्गत कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है।
इस संबंध में कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने बाहर से पलायन कर बुरहानपुर जिले की सीमा में प्रवेशित व्यक्तियों एवं जिले के आश्रयहीन व्यक्तियों के लिए ईच्छादेवी मंदिर ट्रस्ट ईच्छापुर धर्मशाला को आपदा राहत कैम्प आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से घोषित किया है। राजस्व निरीक्षक श्री देवेश डोंगरे को प्रभारी नियुक्त किया है तथा इनके सहायक ईच्छादेवी मंदिर ट्रस्ट के सचिव महेश पालोण्डकर होगे। कलेक्टर ने निर्देश दिये है कि कैम्प में आने वाले समस्त व्यक्तियों का विवरण संधारित करवाना सुनिश्चित करें।
मंगलवार, 31 मार्च 2020
ईच्छापुर धर्मशाला आपदा राहत कैम्प घोषित
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