हरदा 09 अप्रैल 2020/कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं इससे बचाव के लिए चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा मास्क अथवा फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। इस संबंध में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा आदेश जारी कर घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मास्क अथवा फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है। उपरोक्त आदेश एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीज़ेज़ कोविड- 19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 की धारा 71 (1) के अंतर्गत जारी किया गया है।
चेहरे को कवर करने के लिए बाज़ार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। घर पर तीन परतों वाला फेस कवर भी बनाया जा सकता है, इसे साबुन से साफ कर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्क अथवा फेस कवर उपलब्ध न होने पर गमछा, रूमाल या दुपट्टा फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि उयोग में लाये गए फेस कवर या अन्य किसी कपड़े को बिना साबुन से साफ किए पुनः उपयोग ना किया जाए।
बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी
हरदा से मुईन अख्तर खान
गुरुवार, 9 अप्रैल 2020
घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य राज्य शासन द्वारा आदेश जारी
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