हरदा । प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आवश्यक निरोधक उपाय के निर्देश दिये गये है। भारत सरकार गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के निर्देशानुसार दिनांक 24 मार्च, 2020 के अनुसार संपूर्ण भारत वर्ष को लॉक डाउन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये है।
दिनांक 14/04/2020 को प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा संपूर्ण भारत वर्ष की लॉकडाउन की अवधि दिनांक 03/05/2020 तक बढ़ाई गई है।
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए दिनांक 19/03/2020 से आज दिनांक तक जारी आदेशों को एकजाई करते हुए भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर अनुराग वर्मा द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है।
हरदा जिले को पूर्ववत यथावत लॉकडाउन घोषित किया जाता है। पूर्व लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी।
हरदा जिले से मुईन अख्तर खान
मंगलवार, 14 अप्रैल 2020
हरदा जिला पुनः हुआ लॉकडाऊन... 3 मई 2020 तक बढ़ाई गई लॉक डाउन ....
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