हरदा । जिले में दुकानों के संचालन के समय में बदलाव किया है। जारी आदेशानुसार फल, सब्ज़ी, दूध, किराना आदि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें प्रातःकाल से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी। कृषि उपकरण, हार्वेस्टर, ऑटो पार्ट्स एवं खाद-बीज की दुकानों को भी प्रातःकाल से दोपहर 1 बजे तक संचालन की अनुमति दी गई है। पंखे, कूलर, बिल्डिंग निर्माण सामग्री, स्टेशनरी एवं सैनेटरी वेयर्स की दुकानें शाम 4 बजे से 7 बजे तक खुली रहेंगी। एटीएम, उचित मूल्य दुकान, गैस सिलेंडर के रिटेल आउटलेट, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, पेट्रोल/डीज़ल पंप,बैंक अपने निर्धारित समय के अनुसार खुले रहेंगे।
उल्लेखनीय है कि जिले में 26 अप्रैल को सिराली तहसील में कोरोना पॉजिटिव मरीज़ पाए जाने की स्थिति में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समिति की बैठक में किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेन्स में दिए गए निर्देशानुसार तथा समिति के सदस्यों के निर्णयानुसार उक्त आदेश पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।
यह आदेश कंटेन्मेंट एरिया एवं बफर ज़ोन में सम्मिलित ग्रामों में लागू नहीं होगा। इन स्थानों में इस हेतु पूर्व में जारी आदेश ही प्रभावशील रहेगा।
हरदा से मुईन अख्तर खान
मंगलवार, 28 अप्रैल 2020
हरदा जिले में दुकानों के संचालन मे हुआ बदलाव....... कोरोना पॉजिटिव पश्चात हुआ परिवर्तन.......
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