खिरकिया। लाकडाउन के चलते न्यायालय संबंधी कार्य वीडियो कांफ्रेंसिंग से भी किए जा रहे है। मंगलवार को किसानो के धोखाधड़ी मामले में आरोपित मोनू जैन की जमानत याचिका पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से अधिवक्ता प्रकाश टाँक द्वारा अपने कार्यालय से बहस की गई। व्यापारी मोनू जैन की जमानत याचिका कोरोना महामारी को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी के उचित ईलाज के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के पालन में अंतरिम जमानत प्राप्त के लिए बहस की गई। वीडियो कांफ्रेंसिंग में बहस द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार श्रीवास्तव साहब द्वारा सुनी गई।
मंगलवार, 21 अप्रैल 2020
जमानत के लिए कार्यालय में बैठकर वीडिया कांफ्रेसिंग के माध्यम से हुई बहस
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