बुरहानपुर (मेह लका अंसारी)कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने जिले में जन सामान्य के हित/जानमाल की रक्षार्थ एवं लोक शांति को बनाये रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
बुरहानपुर जिले की संपूर्ण सीमा क्षेत्र में जारी आदेश के तहत किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो/चित्र, मेसेस करने पर एवं उनकी फारवर्डिंग ट्वीटर, फेसबुक, व्हाट्सअप इत्यादि सोशल इन्टरनेट साईट्स आदि पर साम्प्रदायिक मेसेस आदि करने से पोस्ट पर कमेंट/लाइक करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। यह आदेश आगामी 2 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।
मंगलवार, 14 अप्रैल 2020
कलेक्टर ने सोशल मीडिया के लिए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश किया जारी*
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