बुधवार, 8 अप्रैल 2020

कलेक्टर श्री कौल द्वारा जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी,उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


बुरहानपुर  -(मेहलका अंसारी) वर्तमान में गेहूँ फसल की कटाई अधिकांशतः कम्बाइन्ड हार्वेस्टर द्वारा की जाती है। कटाई उपरांत बचे हुए गेहूँ के डंठलों (नरवाई) के भूसा बनाकर जला देते है। भूसे की आवश्यकता पशु आहार के साथ ही अन्य वैकल्पिक  रूप में किया जा सकता है। जनसामान्य के हित, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, पर्यावरण की हानि को रोकन तथा लोक व्यवस्था बनाये रखने के लिये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने बुरहानपुर जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
कलेक्टर श्री राजेश कुमार कौल ने उक्त जारी आदेश में कहा है कि गेहूँ एवं अन्य फसलों के डंठलों (नरवाई) ना जलाये, प्रत्येक कम्बाइन्ड हार्वेस्टर के साथ भूसा तैयार करने हेतु स्ट्रा रिपर अनिवार्य रूप से रखा जाये तथा हार्वेस्टर से फसलों की कटाई तभी की जायेगी जब संबंधित कृषक स्ट्रा रिपर से भूसा तैयार बनाने हेतु सहमत हो अन्यथा नहीं।
उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि, खेत की आग के अनियंत्रित होने पर जन, धन, संपत्ति, प्राकृतिक वनस्पति एवं जीव-जन्तु आदि नष्ट हो जाते जिससे व्यापक नुकसान होता है। खेत की मिट्टी में प्राकृतिक रूप से पाये जाने वाले लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु इससे नष्ट होते है, जिससे खेत की उर्वरा शक्ति धीरे-धीरे घट जाती है और उत्पादन प्रभावित होता है। खेत में पड़ा कचरा, भूसा व डंठल सड़ने के बाद भूमि को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाते है। आग लगाने से हानिकारक गैंसो का उत्सर्जन होता है, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।


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