बुधवार, 22 अप्रैल 2020

कंटेनमेंट क्षेत्र, बफर जोन तथा निर्धारित परिधि के क्षेत्रों का सर्वे किये जाने के निर्देश


बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी)मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं  परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र में 7 मार्च, 2020 के परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश पब्लिक एक्ट, 1949  अंतर्गत नोवेल कोरोना वायरस बीमारी अधिसूचित की जा चुकी है। संचालनालय स्वास्थ्य परिवार मध्य प्रदेश भोपाल तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए कंटेनमेंट प्लान जारी किया गया है।
    मध्य प्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 23 मार्च, 2020 द्वारा मध्य प्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के सेक्शन 71 (2) में प्रावधानित समस्त अधिकार जिला कलेक्टर को प्रदत्त किये गये है। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने उक्त एक्ट के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये है।
प्राप्त जानकारी अनुसार जिला बुरहानपुर में *ऑल इज वेल चिकित्सालय* में मलकापुर महाराष्ट्र निवासी (कोविड-19) संक्रमित पॉजिटीव केस पाया गया है।
    कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने उक्त प्रकरण को दृष्टिगत रखते हुए इस क्षेत्र को *एपीसेंटर घोषित किया है तथा इस क्षेत्र में लगे 1 कि.मी. की परिधि में आने वाले क्षेत्र (माईक्रो विजन ऐकेडमी, इसके समीप स्थित कस्बा बलडी (न्यू मोहम्मदपुरा), पॉलीटेक्निक परिसर) को कटेंनमेंट क्षेत्र घोषित किया है।* कलेक्टर श्री कौल ने इस क्षेत्र के समस्त घरों का सर्वे निर्धारित प्रपत्र में अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिये है तथा उन्होंने इससे लगे 2 कि.मी. की परिधि के अतिरिक्त क्षेत्र को बफर जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट एरियाः-
 कंटेनमेंट ऐरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा, क्षेत्र के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन रहना होगा। अतः कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
 कंटेनमेंट क्षेत्र से 1 कि.मी.की परिधि को पेरीमीटर कंट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा।
 कंटेनमेंट क्षेत्र के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपिडेमियोलाजिस्ट, पेथालाजिस्ट, माईक्रोबॉयोलॉजिस्ट, डाक्यूमेटेशन स्टॉफ रखेंगे व मेडिकल ऑफिसर, एक पैरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाक्यूमेटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा।
 उक्त क्षेत्र के एक्टिव पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत् स्क्रीनिंग की जायेगी।
 समस्त वार्डवार फं्रटलाईन स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एलएचवी, ए.एन.एम., आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाईजर सहित अन्य टीम द्वारा प्रतिदिन 50 घरों का भ्रमण कर जानकारी लेते हुए निर्धारित प्रपत्रों में रिपोर्ट नोडल ऑफिसर को अनिवार्य उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे।
 समस्त कोविड-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनीटरिंग प्रतिदिन करेंगे तथा कोविड-19 संक्रमण आने पर आर.आर.टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे।
 समस्त कोविड-19 संक्रमण पॉजिटीव केस के परिजन, निकट संपर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके।
 जिन्हें होम कोरेंटाईन किया गया है उनका प्रतिदिन विजिट का दूरभाष के माध्यम से फॉलोआप लेना होगा, जब तक कि सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट निगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटीव आता है तो संबंधित के कान्टेक्ट को 14 दिवस तक होम क्वारेंटाईन कर 28 दिन तक फॉलोअप प्रतिदिन लेना होगा।
 आगे संक्रमण फैलने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कान्टेक्ट ट्रेकिंग करते हुए समस्त सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित संबंधितों से अनिवार्यतः संपर्क कर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही, टेक्रिंग की रिर्पोटिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
 नगर पालिका के जोनल अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र को सेनेटाईज करने के निर्देश दिये गये है।
 सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आर.आर.टी. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हिंत कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करें तथा समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराये। हैण्ड हाईजीन और पसर्नल हाईजीन का प्रोटोकाल का पालन करवाना सुनिश्चित करें। समस्त कार्यकर्ता पी.पी.ई. प्रोटोकॉल का पालन करना सुनिश्चित करें।


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