बुरहानपुर - मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन तथ्यों का पता लगाए बिना और प्रमुख सचिव (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), आयुक्त स्वास्थ्य, आयुक्त शिक्षा, निदेशक (लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण), निदेशक (चिकित्सा शिक्षा) या जिला मजिस्ट्रेट जैसा भी मामला हो की पूर्व मंजूरी के बिना किसी भी सूचना के प्रसार के लिए किसी भी प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया का उपयोग नहीं करेगा।
कोविड-19 के संबंध में किसी भी अनौपचारिक जानकारी/अफवाहों के प्रसार से बचने के लिए यह आदेश जारी किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था/संगठन इस तरह की गतिविधि में लिप्त पाया जाता है, तो सम्बंधित पर कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
बुरहानपुर ज़िले के नागरिकों से अनुरोध है कि सोशल मीडिया में प्राप्त समाचारों की पुष्टि के बग़ैर उन्हें अग्रेषित, प्रसारित नहीं करें। अगर व्हाट्सएप पर ऐसा कोई समाचार प्रचारित-प्रसारित हो रहा हो जो, आपको प्राथमिक तौर पर फेक लग रहा हो, उसकी सत्यता का परीक्षण कराया जाकर, आमजनो को अवगत कराया जाएगा कि व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा कंटेंट सत्य है अथवा नहीं।
गुरुवार, 2 अप्रैल 2020
कोरोना सम्बंधी फेक खबरों का किया प्रसार तो होगी कठोर दांडिक कार्यवाही
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