बुरहानपुर - कोरोना संक्रमित पूर्व पार्षद एवं अन्य द्वारा क्वारंटाईन के नियमो उल्लंघन कर लापरवाही पूर्वक बिना अनुमति शहर से बाहर जाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
बुरहानपुर क्षेत्र में पाये गये संक्रमित पॉजिटीव केस मोईउद्दीन उर्फ भैयालाल पार्षद , काली फाटक के पास दाऊदपुरा बुरहानपुर के घर के पास के क्षेत्र को Epicenter घोषित करते हुये कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है ।
28 अप्रैल को सूचना मिली कि मोईनद्दीन उर्फ भैयालाल तथा उसका लड़का मोहीउद्दीन एवं नसीमउद्दीन तथा एक अन्य व्यक्ति बिना सूचना दिये बुरहान से बाहर इन्दौर चले गये है एवं मोईनुद्दीन का लड़का मोहीउद्दीन उसे इन्दौर भर्ती करवाकर पुनः वापस बुरहानपुर शहर आ गया है । मोईनुद्दीन उर्फ भैयालाल दिनांक 23 अप्रैल को तबीयत खराब होने से जिला अस्पताल ईलाज हेत् गया था वहाँ पर उसे कोरोना संदिग्ध पाये जाने से उसका सैम्पल लिया जाकर डॉक्टर द्वारा उसे होम क्वारनटाईन रहने हेतु बताया गया था । दिनांक 27 अप्रैल को जैसे ही मोईनुद्दीन उर्फ भैयालाल को इस बात का पता चला कि उसका सैम्पल कोरोना पाजिटिव पाया गया है तो मोईनुद्दीन उर्फ भैयालाल उपरोक्त व्यक्तियों के साथ बिना किसी सावधानी के एवं बिना किसी को बताये बुरहानपुर शहर से बाहर अस्पताल इन्दौर पहुँच गया । 28 अप्रैल को संक्रमित का पुत्र पुनः इन्दौर से असीरगढ बुरहानपुर शहर बिना किसी सूचना के वापस आ गया है । उक्त कृत्य पर जिला दंडाधिकारी व्दारा धारा 144 द . प्र . सं . के तहत् जारी निषेधाज्ञा के आदेश क्र | न्या लि | 2020 / 1890 दिनांक 25 / 03 / 2020 द्वारा जिला बुरहानपुर को पूर्ण लॉक डाऊन घोषित किया जाकर किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नही होने का एवं जिले की सीमा पर किसी भी व्यक्ति के बिना पास व अनुमति के प्रवेश निषेध आदेशित है । वर्तमान में जिला इन्दौर हॉटस्पाट जोन मे शामील है एवं आरोपी मोईनुद्दीन स्वयं भी कोरोना पॉजिटीव है ऐसी परिस्थिति में बिना सूचना दिये उपरोक्त आरोपियान द्वारा अचानक ही बिना किसी सावधानी के अपने घर से इन्दौर तक सफर करने एवं इस प्रकार के उपेक्षापूर्ण एवं परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे आमजन के जीवन के लिये संकटपूर्ण रोग कोविड - 19 कोरोना वायरस का संक्रमण फैलना संभाव्य होने से तथा लोकसेवक दवारा जारी आदेश की अवहेलना करने एवं उसे नही मानने से उपरोक्त आरोपियान के विरुद्ध थाना कोतवाली पर अपराध क्रमांक 133 / 2020 धारा 188 , 269 , 270 , 271 भादवि तथा 51 ( ख ) आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 का पंजीबध्द कर विवेचना मे लिया गया ।