बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) थाना गणपति नाका द्वारा प्रेषित जानकारी में बताया गया है कि भीक चंद पिता दगड़ू महाजन, उम्र 62 साल, निवासी मालीवाडा, भानपुर द्वारा अपने घर पर सब्जी की दुकान खोलकर काफी भीड़ लगाकर सब्जी बेचना उस सोशल मीडिया का पालन नहीं करने पर एवं वेद अनुमति के बिना यह कार्य करना पाया गया, जिस पर श्रीमान एसपी महोदय, श्रीमान एडिशनल एसपी महोदय, घनश्यामदास पिता रामलाल काशीकर निवासी इतवार एवं दीपचंद पिता दगड़ू महाजन निवासी मालीवाड़ा आलमगंज बुरहानपुर द्वारा में घर पर सब्जी की दुकान खोलकर काफी भीड़ लगाकर सब्जी बेचना व सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करना तथा वैध अनुमति नहीं होना पाया गया, जिसके विरुद्ध थाना प्रभारी श्री चैन सिंह उईके एवं टीम के सदस्य उप निरीक्षक राधिका सोलंकी व सहायक उपनिरीक्षक बी एल मंडलोई-2 द्वारा दिनांक 16-04- 2020 को आरोपी के विरुद्ध धारा 188,269,270 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(ख) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया । इसी प्रकार घनश्याम दास पिता रामदास काशीकर,उम्र 60 साल, निवासी हुसैनी आलम के पीछे, इतवारा, बुरहानपुर जो दिनांक 15.4.2020 को 23.00 बजे इंदौर से बुरहानपुर आने के बारे में सूचना प्राप्त होने पर उससे पूछताछ करने पर उसके द्वारा कोई संतोषजनक उत्तर ना देने के कारण उक्त आरोपी के विरुद्ध भी भारतीय दंड विधान 1973 की धारा 144 एवं धारा 188 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया। थाना प्रभारी चैन सिंह ऊईके द्वारा आमजन से अनुरोध किया गया है कि वह लाक डाउन के नियमों का पालन करें। घर पर परिवार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए घरों में सुरक्षित रह कर पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें। लाक डाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जावेगी।
गुरुवार, 16 अप्रैल 2020
लाक डाउन का उल्लंघन करने पर 2 लोगों के विरुद्ध थाना गणपति नाका में अपराध पंजीबद्ध
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