बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी) पुलिस अधीक्षक श्री भगवत सिंह विरदे ने बताया कि लाक डाउन में प्रतिबंधात्मक आदेश माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा जारी किया गया है । जिसका पालन कराने का दायित्व पुलिस प्रशासन को सौंपा गया है । उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश का भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 134 (2) के अंतर्गत समाचार पत्रों, स्थानीय केबल प्रसारण के माध्यम से समाचार के रूप में जनसामान्य को प्रसारित किया गया । जिले के समस्त थाना प्रभारियों द्वारा भी अपने-अपने थाना क्षेत्रों में मोबाइल वेन/ एफ आरवी पर लगे पी ए सिस्टम के माध्यम से ही उद्घोषणा करके और बीट अधिकारियों और चार्ली पार्टियों के माध्यम से भी जनता को उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश के बारे में अवगत कराया जा रहा है । बार-बार समझाने के बावजूद भी प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करने पर माननीय एसपी महोदय के निर्देशानुसार एवं एडिशनल एसपी महेंद्र तारनेकर एवं सीएसपी श्री यादव के मार्गदर्शन में बुरहानपुर जिले में लाक डाउन को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य भारतीय दंड विधान 1973 की धारा 188 के तहत निम्न 7 थानों में उन के सम्मुख दर्शाए प्रकरण को पंजीबद्ध किया गया है:- (1) थाना कोतवाली 6 केस, 18 आरोपी (2) थाना शिकारपुरा 4 केस,5 आरोपी (3) थाना लालबाग 15 प्रकरण, 52 आरोपी,(4) थाना गणपति नाका दो प्रकरण, दो आरोपी, (5) थाना नेपानगर 4 प्रकरण, 10 आरोपी, (6) थाना निंबोला 4 प्रकरण, 12 आरोपी (7)थाना खकनार दो प्रकरण, दो आरोपी, इस प्रकार जिले के 7 थानों में 37 प्रकरण पंजीबद्ध कर 101 व्यक्तियों को आरोपियों बनाया गया है । पुलिस अधीक्षक श्री बीएस बिरदे ने सर्वसाधारण जनता से अपील की है कि लाक डाउन के नियमों का पालन करें । घर से ना निकले । घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित रहें । सोशल डिस्टेंस का पालन करें और पुलिस प्रशासन को सहयोग प्रदान करें । पुलिस प्रशासन जनता की सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है ।