बुरहानपुर(मेहलक़ा अंसारी)जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश शासन से प्राप्त निर्देश के परिपालन में मध्य प्रदेश के या प्रदेश के बाहर फंसे लोगों के आवागमन हेतु ई-पास की सुविधा अर्थात ई-पास जारी करने के लिए अपर कलेक्टर श्री राजेश कुमार जैन को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
कुछ जिलों से ई-पास के क्रियान्वयन की कुछ समस्याएं आयी है उक्त संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा निम्नानुसार आदेश जारी किये गये है-
देश के अन्य हॉट स्पाट जिलो से प्रदेश में आने के लिए कोई भी पास आगामी आदेश तक जारी नहीं किये जायेंगे।
ई-पास को प्रदेश में आने या प्रदेश के बाहर जाने के लिए स्वयं के वाहन/साधन की व्यवस्था होने पर ही ई-पास दिया जायेगा।
कुछ ऐसी शिकायते आ रही है कि अभिभावक अपने-अपने अन्य प्रदेशों में फंसे बच्चों के लिए जाना चाहते है एवं पुनः प्रदेश में वापस लेकर आना चाहते है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों में आने एवं जाने का पास एक साथ जारी किया जा सकता है। संबंधित साफ्टवेयर में इसका प्रावधान है।
प्रदेश के एक जिले से दूसरों जिलो में कार्य हेतु जाने के लिए कांट्रेक्टर्स एवं मजदूरों के आवेदन के आधार पर ई-पास जारी किया जा सकता है।
पास जारी करने के पूर्व हॉट स्पॉट वाले जिलो से आने पर प्रतिबंध है।
वे लोग जो कि अन्य जिलों में लॉकडाउन के दौरान रूके हुए है एवं अपने संसाधन से वापस आना चाहते है। वे अपना आवेदन वेबसाईट http://mapit.gov.in/covid-19 पर कर सकते है। जिस पर इन्हें ई-पास जारी किया जायेगा। इसी प्रकार प्रदेश के बाहर रूके लोग अपने संसाधन से अगर प्रदेश में आना चाहते है तो वे भी उक्त पोर्टल पर आवेदन कर सकते है। इस संबंध में स्पष्ट कर दे कि वे जिस जिले में वापस आ रहे है उस जिले के अधिकारी द्वारा ही ई-पास जारी किया जायेगा।
अपर कलेक्टर श्री राजेश कुमार जैन द्वारा बताया गया कि समस्त पास ई-पास के माध्यम से ही जारी किये जायेगे। ऑफलाईन पास जारी नहीं किये जायेगे अर्थात ऑफलाइन पास मान्य नहीं होगे। यदि किसी आमजन को ई-पास संबंधी जानकारी प्राप्त करना हो तो कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नंबर 07325-242042 से प्राप्त कर सकते है।
बुधवार, 29 अप्रैल 2020
मध्य प्रदेश के या प्रदेश के बाहर फंसे लोगों के आवागमन हेतु ई-पास की सुविधा में आंशिक संशोधन ई-पास प्राप्त करने हेतु वेबसाईट http://mapit.gov.in/covid-19 पर आवेदन करें
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