भोपाल -मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना संकट के इस दौर में न्यायालयों के बंद होने से हमारे बहुत से अधिवक्ताओं को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनको सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना बनाई गई है। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है कि इस योजना के लिए निर्धारित कोष की सीमा को एक करोड़ रुपए से बढ़ाकर दो करोड़ रुपए कर दिया जाए, जिससे हम अधिक से अधिक जरूरतमंद अधिवक्ताओं को इस योजना का फायदा दे सकें। चौहान मंत्रालय में मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना के संबंध में गठित न्यासी समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
कितने सदस्यों को मिलेगा लाभ
योजना में किसी बार एसोसिएशन में अधिवक्ताओं की संख्या 25 से अधिक किंतु अधिकतम 100 तक होने पर योजना में पात्र अधिवक्ताओं की संख्या 5 रखी गई थी, जिसे मुख्यमंत्री ने 10 किए जाने के निर्देश दिए।
योजना का स्वरूप एवं उद्देश्य
कोरोनावायरस के प्रसार के कारण अधिवक्ताओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अतः कमजोर आर्थिक स्थिति वाले अधिवक्ताओं को दैनिक जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से ‘मध्यप्रदेश अधिवक्ता सहायता प्राकृतिक आपदा एवं अप्रत्याशित परिस्थिति योजना 2020’ बनाई गई है। यह योजना मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा नामांकित अधिवक्ताओं पर लागू होगी। पात्र अधिवक्ता को किसी विशेष परिस्थिति में यह राशि देय होगी, जिसे अधिवक्ता परिषद की सलाह पर ही समिति समय-समय पर निर्धारित करेगी। किसी परिस्थिति विशेष में यह राशि 5000 से अधिक नहीं होगी।
आवेदन प्रक्रिया
योजना में अधिवक्ता सदस्य अपने आवेदन मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद को संबोधित कर जिला/तहसील अधिवक्ता संघ को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित जिला/तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा आवेदन-पत्र का परीक्षण करने के बाद अनुशंसा सहित आवेदन-पत्र राज्य अधिवक्ता परिषद को स्वीकृति के लिये प्रेषित किए जाएंगे। बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त अनुराग जैन, प्रमुख सचिव विधि सत्येंद्र सिंह, सचिव गोपाल श्रीवास्तव उपस्थित थे। महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया।
साभार गवर्नेंस मंत्रा,