बुरहानपुर (मेहलक़ा अंसारी) पुलिस अधीक्षक भगवत सिंह बिरदे ने एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि भारत तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के संक्रमण को देखते हुए उनकी रोकथाम के लिए भारत सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा विभिन्न दिशानिर्देशों/ आदेशों की अवहेलना करने पर तथा माननीय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट बुरहानपुर द्वारा जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया गया है । उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश में निम्न अनुसार प्रावधान किए गए हैं, जिनका पालन सर्वसाधारण को करना है:-। (1) जिले में तत्काल प्रभाव से पूर्ण लाक डाउन घोषित किया गया है एवं इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अपने घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। (2) जिले के समस्त शासकीय/ अर्ध शासकीय कार्यालय बंद करने के आदेश दिए जाते हैं । मेडिकल दुकान अस्पताल को छोड़कर शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद किए जाते हैं । जिले के समस्त स्कूल एवं कॉलेज, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन क्लास, सिनेमा हॉल, मैरिज गार्डन, सार्वजनिक पुस्तकालय, आंगनबाड़ी,समस्त प्रकार की फैक्ट्रियां, समस्त धार्मिक स्थल, संस्थान बंद किए जाते हैं। (3) अति आवश्यक सेवाएं जैसे राजस्व पुलिस विद्युत दूरसंचार नगरीय निकाय आदि इससे मुक्त रहेंगे, अन्य सभी कार्यालय बंद किए गए हैं (4) बुरहानपुर जिले की सीमा लोनी, इच्छापुर/ भोटा तथा देड़तलाई से महाराष्ट्र क्षेत्र के मध्य सार्वजनिक परिवहन को स्थगित किया गया है । (5) बुरहानपुर जिले की सीमा से बाहर के स्थानों से आने वाले व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है, अति आवश्यक होने पर बाहर से आने वाला व्यक्ति अपनी संपूर्ण जानकारी, अपने संबंधित थाना क्षेत्र पर फॉर्म में भरकर देगा तथा चिकित्सीय दल से आवश्यक जांच कराने के उपरांत ही अनुमति दी जाएगी । (6) कोविड 19 वायरस से संक्रमित व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जिससे संक्रमण के लक्षण नजर आते हैं, वह अपना संपूर्ण पता चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध कराएगा तथा चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार निश्चित समय स्थान पर चिकित्सा परिषद हेतु उपस्थिति सुनिश्चित करेगा । (7) सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन स्थगित रहेंगे । (8) आम सभा एवं धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेंगे । (9) बुरहानपुर जिले की सीमाओं में समस्त प्रकार के यात्री परिवहन जैसे बस,ऑटो रिक्शा इत्यादि के संचालन को प्रतिबंधित किया गया है । (10) अति आवश्यक वस्तु होम डिलीवरी के माध्यम से घर पहुंचेगी तथा इसके लिए व्यापारी को अलग से अनुमति प्राप्त करना होगी । (11) जिले में आवर्ती आवश्यक कार्य से सड़क मार्ग पर मोटरसाइकिल से एक तथा कार से दो व्यक्ति ही चल सकेंगे । (12) जिले की सीमा क्षेत्र में समस्त व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा । (13) उक्त आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेंद्र तारनेकर, सीएसपी देवेंद्र यादव ने आम जनता से अपील की है कि लाक डाउन के उपरोक्त निर्दोषों का पालन करके पुलिस प्रशासन को आवश्यक सहयोग प्रदान करें । पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारी आम जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए 24 घंटे अपनी सेवाएं निरंतर रूप से दे रहे हैं ऐसी स्थिति में जनता से भी उपरोक्त आदेशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है । अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र तारनेकर सीएसपी देवेंद्र यादव ने आम जनता से सामाजिक दूरी बनाकर घर में परिवार के साथ सुरक्षित रहने की और कोरोना की जंग में सहयोग देने की अपील की है ।