भोपाल - मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश में संचालित सभी प्रकार के सरकारी एवं प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश के नए आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूलों द्वारा जो ऑनलाइन क्लास चलाई जा रही है उसके लिए किसी भी तरह की फीस नहीं ली जा सकती, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए स्टूडेंट्स को बाध्य नहीं किया जा सकता और जब नियमित शिक्षण सत्र शुरू होगा तो इस स्कूल की कक्षाओं में पूरा कोर्स फिर से कराना होगा।
- विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से 7 जून तक होगा।
- ऑनलाइन क्लास की फीस नहीं ली जाएगी, कक्षाओं में कोर्स शुरू से पढ़ाना पड़ेगा।