बुरहानपुर (मेहलका अंसारी)देश की वर्तमान परिस्थितियों में सोशल मीडिया पर विवादित और भड़काने वाली नहीं डालने के निर्देशों के उपरांत भी एवं सोशल मीडिया पर धारा 144 लागू होने के बावजूद भी इसका पालन नहीं करने के आरोप में आरोपी सतीश गुजराती के द्वारा व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक सामग्री डालने पर ग्रुप के एडमिन अजय और सतीश गुजराती पर प्रकरण दर्ज किया गया है । वही थाना लालबाग के तहत सुनील सैनी के द्वारा माता का मंदिर ग्रुप में आपत्तिजनक पोस्ट डालने पर सुनील सैनी निवासी इंदिरा कॉलोनी बुरहानपुर के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है । पुलिस प्रशासन द्वारा जनता को अवगत कराया गया है कि सोशल मीडिया पर पुलिस की पूरी नजर है। पुलिस प्रशासन द्वारा जनता से अपील की गई है की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली पोस्ट नहीं डालें, अन्यथा ऐसे लोगों पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी ।