शुक्रवार, 29 मई 2020

अंतिम संस्कार में 5 लोगों को अनुमति देने पर वरिष्ठ अधिवक्ता हेमेंद्र गोविंदजी वाला ने जनहित में उठाई आपत्ति, 10 से 12 लोगों की अनुमति देना चाहिए


बरहानपुर (मेहलका अंसारी) पूर्व सांसद स्वर्गीय परमानंद गोविंद जी वाला के सुपुत्र एवं वरिष्ठ अधिवक्ता हेमेंद्र गोविंद जी वाला ने लाक डाउन में जिला प्रशासन द्वारा 5 लोगों को अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने पर अपना दर्द बयां किया है। उन्होंने स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों एवं शहर के जिम्मेदारों से इस बात का आग्रह किया है कि वे इस मामले को गंभीरता से लेकर कम से कम 10 से 12 लोगों को अनुमति दिलवाने हेतु पर प्रशासन दबाव बनाना चाहिए। अधिवक्ता हेमेंद्र गोविंद जी वाला के अनुसार 5 लोगों के शामिल होने से धार्मिक रीति रिवाज एवं परंपराओं का सही ढंग से पालन नहीं हो पाता है। इस मामले में स्थानीय नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को प्रभावी ढंग से आवाज उठाना चाहिए। श्री हेमेंद्र गोविंद जी वाला ने जो बात रखी है, वह निम्नानुसार प्रस्तुत है:- मैं कह रहा हूं अंतिम संस्कार में कम से कम 10-12 लोगों की अनुमति होना चाहिए। आज मेरी चचेरी बहन (भगत वाच कं) एवं श्री किशोर शाह (किशोर टाकिज) के अंतिम संस्कार हुए , हम सब सोचे कि केवल ५ लोगों के साथ अंतिम संस्कार में वास्तव में कितनी परेशानी हुई होगी । ना बांस, ना कफ़न और ना ही कीड़ी ,क्या ऐसा अंतिम संस्कार विधि विधान एवं रिती रिवाज़ से हुआ होगा ? जिस मृतक ने अपनी जिंदगी के ६०-७० वर्ष अपने परिवार को समर्पित कर दिए वो ही परिवार , मृतक के मित्र उसके रिश्तेदार ही अंतिम संस्कार से दूर है ये कैसा समय आ गया है ? चलो कोरोना से मृत हुए व्यक्ति के लिए तो शासन का आदेश माना जा सकता है ।क्योंकि वो अन्य मानवी जीवन के लिए ठीक भी है , पर सामान्य मौत पर अंतिम संस्कार के लिए कम से कम १०-१२ लोगों की अनुमति मिलना ही चाहिए ।


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