बुरहानपुर (मेहलका अंसारी)कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुये सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन घोषित किया गया हैं जिसके चलते सम्पूर्ण बुरहानपुर में धारा 144 के तहत् दण्डात्मक आदेश प्रभावशील हैं। जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा हैं जिसकों ध्यान में रखते हुये जिला कलेक्टर एवं दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने जिले में संबंधित विभिन्न आदेश जारी किये है जिसके उल्लघंन पर दण्डात्मक कार्यवाही का प्रॉवधान निर्धारित किया गया हैं।
जिले में जारी प्रतिबंधात्मक आदेश प्रभावशील होने के बावजूद भी रविन्द्र पिता धनाजी सोनोने निवासी मोहम्मदपुरा ने अपनी माँ की मृत्यु होने पर बिना अनुमति लिये उनका अंतिम संस्कार करने मोहम्मदपुरा श्मशान घाट पर काफी लोगो की भीड़ लेकर पहुंच गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र तारेणकर ने बताया की मौके पर जांच की गई जो कि सही पाया गया अंतिम संस्कार में काफी लोगो की भीड़ जमा हो रखी थी तथा समाजिक दूरी का भी ध्यान नही रखा एवं बिना मास्क के लोग भीड़ लगाकर खड़े थे जो कोरोना महामारी के चलते कोरोना महामारी फैलने की पूर्ण संभावना को प्रकट कर रही थी जिस पर जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति के विरूद्व धारा 269, 270, 188, भादवि का अपराध पंजीबद्व कर लिया गया हैं।
शुक्रवार, 15 मई 2020
बिना अनुमति के अंतिम संस्कार करने पर एवं श्मशान घाट पर काफी लोगो की भीड़ ले जाने पर क्वारेंटाईन आदेश व कर्फ्यू आदेश का उल्लंघन करने पर अपराध पंजीबद्व
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