गुरुवार, 28 मई 2020

बुरहानपुर जिला कलेक्टर ने ‘’कर्फ्यू‘’ दिनांक 30 मई रात्रि 12 बजे तक बढाया

बुरहानपुर - (मेहलका अंसारी) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश की अवधि बढ़ा दी है। पूर्व में जिले में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका निगम बुरहानपुर एवं ग्राम एमागिर्द, मोहम्मदपुरा एवं जैनाबाद ग्रामीण क्षेत्र सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश का सख्ती से पालन करने हेतु पारित है। चूंकि वर्तमान परिदृश्य में बुरहानपुर शहर में कोविड-19 कोरोना संक्रमणों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। अतः उपरोक्त ‘‘कर्फ्यू‘‘ आदेश की अवधि दिनांक 28/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे से 30/05/2020 की रात्रि 12.00 बजे तक बढ़ाई जाती है। इस दौरान अनुमति पास धारको को इलेक्ट्रॉनिक सामग्री रिपेयरिंग व इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, घरेलू गैस की टंकी, दूध, पेयजल, किराना/बेकरी/ड्रायफ़ुट के साथ आलू, लहसुन, प्याज, अदरक, नींबू की भी आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से संचालित रहेगी। वही इस दौरान बैंकिंग, बीमा कंपनी (एलआईसी), पोस्ट ऑफिस, आयकर, गैस एजेंसी के कार्यालय आंतरिक कार्याे हेतु चालू रहेंगे। बैंकिंग एटीएम, कोरियर सर्विस भी संचालित रहेंगे। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में शामिल किया जायेगा।


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