बुरहानपुर (मेहलका अंसारी) कलेक्टर बुरहानपुर द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत बुरहानपुर शहर की सीमा क्षेत्र में एवं ग्राम एमागिर्द, जैनाबाद और मोहम्मद पुरा ग्रामीण क्षेत्र में कर्फ्यू आदेश 14 मई 2020 की रात्रि 12:00 बजे तक लागू किया गया है। कलेक्टर बुरहानपुर ने कोरोना के मरीजों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए अपने आदेश क्रमांक 3397 दिनांक 14/05-/2020 से कर्फ्यू की अवधी को 17मई 2020 रात्रि 12:00 बजे तक बढ़ा दिया है। अपने आदेश में कलेक्टर बुरहानपुर ने इस बात को लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति उपर्युक् आदेशत का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभाव शील रहेगा
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