बुधवार, 20 मई 2020

बुरहानपुर जिले की संपूर्ण ग्रामीण सीमाक्षेत्र, (एमागिर्द, मोहम्मदपुरा, जैनाबाद छोडकर) नगरीय शाहपुर/नेपानगर की सीमा में जिला कलेक्टर ने लॉकडाउन के जारी किये नवीन आदेश जानिएं कौनसे कार्यालय खुले रहेंगे? कौन सी दुकानों का संचालन किया जा सकेगा? खेती -किसानों के लिए क्या छूट होगी?


बुरहानपुर - भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय-समय पर जारी गाइड लाईन एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश लॉकडाउन अवधि में दिनांक 31 मई 2020 तक विस्तारण जारी की गई हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर जिले की संपूर्ण ग्रामीण सीमाक्षेत्र, (एमागिर्द, मोहम्द्पुरा, जैनाबाद छोडकर) व नगरीय शाहपुर/नेपानगर की सीमा में लॉकडाउन आदेश का सख्तीे से पालन करने हेतु आदेशित करता हूं कि किसी भी व्यक्ति को इस सीमाक्षेत्र में स्थित सडकों पर, सार्वजनिक मार्गाे अथवा अन्य किसी भी स्थल पर एकत्रित होने, खडे होने पर तत्का्ल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। इस सीमाक्षेत्र में निवासरत रहवासियों का बिना किसी युक्तियुक्त कारण के अपने घर से निकलना प्रतिबंधित किया जाता है, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जा सकें । लॉकडाउन अवधि के नवीन दिशा-निर्देशः- मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त पत्रानुसार जोखिम रूप की रेखा के आधार हुये वर्गीकरण के अनुसार रेड जोन व ग्रीन जोन श्रेणी लागू की हैं बुरहानपुर नगर पालिका निगम की सीमा को राज्य सरकार द्वारा रेड जोन की श्रेणी व जिले के ग्रामीण क्षेत्र, नगर पालिका परिषद् नेपानगर तथा नगर पंचायत शाहपुर क्षेत्र को ग्रीन जोन की श्रेणी में रखा हैै। कंटेनमेंट जोन का निर्धारणः- राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश और जिला प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के आधार पर रेड (हॉटस्पॉट) और ऑरेज जोन के साथ कंटेनमेंट जोन का सीमाकंन किया जायेगा। कंटेनमेंट की सीमा को जिला प्रशासन द्वारा कोरोना संक्रमण मामलों और संपर्काे की मेंपिंग, मामलों और संपर्काे का भौगोलिक फैलाव, क्षेत्र की विधिवत परिधि एवं प्रवर्तन को दृष्टिगत रखते हुए परिभाषित किया जायेगा।  इस अवधि में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगीः- ऽ सुरक्षा उद्देश्यों को छोडकर, ट्रेनों द्वारा सभी यात्राएं। ऽ सार्वजनिक परिवहन के लिए बसें। ऽ चिकित्सीकय कारणों या इन दिशा निर्देशों के तहत अनुमत गतिविधियों को छोडकर व्यक्तियों का अंतर-जिला एवं अंतर-राज्य मूवमेंट। ऽ सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। ऽ टैक्सी (ऑटो रिक्शा और साईकिल रिक्शा सहित) और टैक्सी एग्रीग्रेटर्स की सेवाएं.। ऽ सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जीम, खेल परिसर, स्विमिंग पूल, मनोरजंन पार्क, थिएटर, बॉर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेगें। ऽ सभी सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरजंन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक समारोह एवं अन्य एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं। ऽ सभी धार्मिक स्थलों/पूजा स्थलों का आमजन के लिए बंद किया जाएगा। धार्मिक मण्डली/एकत्रीकरण पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ऽ अंतिम संस्कार के विषय में, 5 (पांच) से अधिक व्यक्तियों की मण्डली को अनुमति नहीं दी जाएगी।   ऽ सभी हाट बाजार पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। ऽ रात्री 7ः00 बजे से प्रातः 7ः00 बजे तक संपूर्ण क्षेत्र में कर्फ्यू लगा रहेगा। ऽ बिना मास्क/फेस कवर के घूमना प्रतिबंधित रहेगा। ऽ 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, मल्टीपलडिसआर्डर वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाऐ तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहना होगा। ऽ सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना, पान, तम्बाकू, गुटखा खाना प्रतिबंधित होगा। ऽ दुकानों में 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य तथा एक समय में दुकान में 5 से अधिक लोग नही रह सकेगें। ऽ सभी कार्य स्थलों के प्रवेश द्ववार एवं प्रस्थान द्ववार पर थर्मल स्क्रीनिंग, हेण्डवाश और सेनिटाईजर तथा लंच ब्रेक में फिजिकल डिस्टेंसिंग अनिवार्य होगी। ऽ विवाह में अधिकतम 20 लोग शामिल होगे, विवाह की अनुमति लेना अनिवार्य हैं। इस अवधि में निम्नालिखित गतिविधियों पर छूट रहेंगी-   ऽ अस्पताल, नर्सिंग होम, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बुरहानपुर में पंजीकृत क्लीनिक, टेली मेडिसीन सुविधाएं। ऽ मेडिकल उपकरण की दुकान सहित सभी प्रकार की दवा दुकानें। ऽ सभी दवा विक्रेता सुनिश्चित करें कि बिना मास्क पहने किसी भी व्यक्ति को दवाई का विक्रय नहीं करेगें। शासकीय चिकित्सक/म.प्र. राज्य आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा पंजीकृत चिकित्सक की पर्ची के बिना सर्दी, खांसी, बुखार, कॉमन कोल्ड, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की दवाईयों का विक्रय नहीं करेगें। दवा विक्रय की जाने वाली समस्त दवाईयों (मेडिसीन) का रिकार्ड संधारित किया जायेगा। ऽ उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा ऐसे मरीज जिनमें सर्दी, खांसी, बुखार लक्षण पाये जाते हैं, उनको उपचारकर्ता चिकित्सक द्वारा उपचार के दौरान होम आईसोलेशन का निर्धारित प्रपत्र भराकर स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन में स्थापित कंट्रोल रूम में सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक उपयोगिताएं कार्यात्मयक बने रहने के लिए निम्न लिखित गतिविधियों का संचालनः- ऽ तेल और गैस क्षेत्र का संचालन, जिसमें शोधन, परिवहन, वितरण, भंडारण और उत्पादों के रीटेल विक्रय, गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, एलपीजी, पीएनजी आदि में छूट रहेगी, किंतु बिना मास्क के व्यक्ति को इसके लिए प्रतिबंधित रहेगा। ऽ जिले में बिजली का उत्पातदन, ट्रांसमिशन और वितरण। ऽ डाकघरों सहित डाक सेवाएं एवं कोरियर सेवाएं संचालन। ऽ जिले में नगर पालिका/स्थानीय निकाय स्तरों पर जल स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्रों की सेवाओं का संचालन। ऽ दूरसंचार और इंटरनेंट सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं का संचालन। ऽ पीडीएस दुकान का संचालन। मूवमेंट, माल/कार्गाे (इंटर और इंट्रा स्टेट) लोंडिग/अनलोडिंग की अनुमति है, जिसकी शर्ते निम्नानुसार है- ऽ सभी सामानों के यातायात को परिवहन करने की अनुमति होगी। ऽ रेल्वे का संचालन माल और पार्सल गाडियों के मार्गाे परिवहन के लिए। ऽ सभी ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों का मूवमेंट जिसमें अधिकतम दो ड्रायवर, एक सहायक जा सकेंगे। उक्त के पास वैध ड्राइविंग लाईसेंस होना चाहिए। खाली ट्रक/वाहन को माल की डिलीवरी के बाद या माल लेने के लिए परिवहन करने की अनुमति होगी। ऽ राज्य शासन द्वारा मजदूरों के परिवहन में लगाई गई बसे एवं फैक्ट्री संचालन के लिये उनके मजदूरों को लाने ओर ले जाने वाली बसे चालू रहेगी फैक्ट्री मजदूरों के लिये पास, फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा ही जारी किया जा सकेगा। इलेक्ट्रानिक, प्रिंट मीडिया (मीडिया संस्थान द्वारा जारी वैध आई.डी. कार्ड धारी, मात्र कवरेज उददेश्य हेतु)   निम्न लिखित मामलों में व्यक्तियों के मूवमेंट की अनुमति हैः- ऽ चिकित्सा और पशु चिकित्सा देखभाल सहित आपातकालीन सेवाओं के लिए निजी वाहन, और आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए। ऐसे मामलों में चार पहिया वाहनों के मामलें में निजी वाहन चालक के अलावा एक यात्री को बैकसीट में अनुमति दी जा सकती है हालांकि, दोपहियां वाहनों के मामलें में, केवल वाहन के चालक को अनुमति दी जायेगी। निम्नलिखित उल्लेखित शासकीय कार्यालय, उनके स्वायत निकाय और जिला प्रशासन कार्यालय खुले रहेंगेः- ऽ पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, आग और आपातकालीन सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल, और नगर पालिका सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के कार्य करेंगी। ऽ जिला प्रशासन और ट्रेजरी (महालेखाकार के क्षेत्र कार्यालयों सहित) सीमित कर्मचारियों के साथ काम करेंगे। हालांकि सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित की जाएगी और इस तरह के उददेश्य के लिए आवश्यक कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। ऽ भारत सरकार के संचालित कार्यालय आयकर विभाग, पोस्टल, बीमा कंपनी के ऑफिस चालू रहेगें। ऽ इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी को कार्यालय आने जाने हेतु पृथक से पास जारी नहीं किए जायेंगे। कार्यालय प्रमुख/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी परिचय पत्र ही कर्फ्यू/लॉकडाउन अनुमति पास मान्य होगा। वे अपना परिचय पत्र गले में टांगकर कार्यालय में आकर अपना शासकीय कार्य संपादित करेंगे। यदि कोई भी शासकीय सेवक अपना परिचय पत्र गले में लटकाए अनावश्यक रूप से बाहर घूमता पाया जाता है, तो उसके विरूद्ध अनुशासनात्माक कार्यवाही की जायेंगी। ऽ सभी कार्यालय प्रमुखों को ड्यूटी पर रहना अनिवार्य हैं। ऽ सभी शासकीय कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होगे। ऽ आरोग्य सेतू ऐप मोबाइल फोन में इंस्टाल किया जाना अनिवार्य।   आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति पर अनुमतिः-   ऽ जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशो के अनुसार दुकाने/प्रतिष्ठान खुले रहेगे। नियम निर्देश/शर्तो का पालन करना होगा कृषि और संबंधित गतिविधियांः- ऽ सभी कृषि और बागवानी गतिविधियां पूरी तरह से कार्यात्मक रहेगी जैसे- किसानों तथा खेत श्रमिकों द्वारा खेती का संचालन। (सोशल डिस्टेरटिंग नियमों के साथ) ऽ म.प्र. शासन द्वारा स्थापित उपार्जन केन्द्रो। ऽ कृषि उपज मंडी समिति या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित (सेटिलाईट मंडियों) द्वारा मंडियों का संचालन। ऽ कृषि मशीनरी की दुकानें, इसके स्पेयर पार्टस (इसकी आपूर्ति श्रृंखला सहित) और रिपयेर शॉप। ऽ फार्म मशीनरी से संबंधित कस्टम हायरिंग सेंटर। ऽ उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों का विनिर्माण, वितरण और रिटेल विक्रय दुकानें। ऽ कटाई और बुवाई संबंधित मशीनों का राज्य के अंदर एवं अंतर्राज्यीय मूवमेंट और कंबाइंड हार्वेस्टटर और अन्य बागवानी उपकरण। ऽ कृषक द्वारा कृषि कार्य हेतु जेसीबी का उपयोग। ऽ किसानों के कूप निर्माण कार्य। मत्स्यपालन निम्नलिखित गतिविधियां कार्यात्मक होगी - ऽ मत्स्य पालन गतिविधियों जलीय कृषि उद्योग का संचालन जिसमें फीडिंग और रखरखाव, हार्वेस्टिंग, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन, बिक्री और विपणन शामिल है। ऽ हैचरी, फीड प्लांट, वाणिज्यिक एक्वैरिया। ऽ मछली/झींगा और मछली उत्पाद, मछली बीज/फीड सहित इन सभी गतिविधियों के लिए श्रमिकों का मूवमेंट। पशुपालन निम्नंलिखित गतिविधियां क्रियाशील होंगीः- ऽ परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सहित दूध प्रसंस्कण संयंत्रों द्वारा दूध और दूध उत्पादों का संग्रह प्रसंस्करण, वितरण और बिक्री। ऽ पोल्ट्री फार्म और हैचरी और पशुधन खेती गतिविधि सहित पशुपालन फार्माे का संचालन। ऽ पशु आहार विनिर्माण और चारा इसमें मक्के और सोया जैसे कच्चे माल की आपूर्ति शामिल है। ऽ गौशालाओं सहित पशु आश्रय गृहों का संचालन । वित्तीय क्षेत्र कार्यात्मक बने रहने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन- ऽ समस्त राष्ट्रीयकृत बैंको, सहकारी बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैकों एवं निजी बैंको की शाखाएं और बैंकिंग परिचालन की समस्त ईकाईयां/कार्यालय खुले रहेगें तथा सभी बैंकिंग कार्य सामान्य रूप से संचालित रहेगें। ऽ सभी बैंकों को एटीएम चालू रहेगें। ऽ सभी बीसी/कियोस्क/ग्राहक सेवा केंन्द्र को अपने सेंटर से कार्य करने की अनुमति रहेगी। ऽ बैंक अधिकारी/कर्मचारियों के लिए बैंक द्वारा जारी परिचय पत्र ही उनका कर्फ्यू/लॉकडाउन अनुमति (पास) माना जायेगा। सामाजिक क्षेत्र कार्यात्मक बने रहने के लिए गतिविधियों का संचालन- ऽ बच्चों/विकलांग/मानसिक रूप से विकलांग/वरिष्ठ नागरिकों/ निराश्रितों/महिलाओं/विधिवाओं के लिए संरक्षण घरों का संचालन। ऽ ओब्जर्वेशन होम, आपटरकर होम एवं किशोर गृह। ऽ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था, विधवा, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन और भविष्य निधि सेवाएं का प्रदान। ऽ आंगनवाडियों का संचालन:- लाभार्थियों अर्थात बच्चों, महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के घरों पर 15 दिनों में एक बार खाद्य पदार्थाे और पोषण पदार्थाे का वितरण। हितग्राही आंगनवाडी केन्द्र नहीं आएंगें। ऑनलाईन शिक्षण/दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहित करना- ऽ सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेगें। ऽ हालांकि इन प्रतिष्ठानों से अपेक्षित है कि वे ऑनलाईन शिक्षण के माध्याम से शैक्षणिक गतिविधियों को चालू रखें। ऽ शिक्षण उददेश्यों के लिए दूरदर्शन (डीडी) और अन्य शैक्षिक चैनलों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। मनरेगा कार्याे की अनुमति:- ऽ मनरेगा कार्याे को सोशल डिस्टेंसिंग के अनुपालन और चेहरे पर मास्क सख्त कार्यान्वयन के साथ अनुमति उपरांत। ऽ सिंचाई और जल संरक्षण कार्याे को मनरेगा के तहत अनुमति उपरांत । ऽ सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्ये केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र की योजनाओं को भी मनरेगा कार्याे के साथ लागू की अनुमति उपरांत। ऽ प्रधानमंत्री आवास, निजी आवास निर्माण, स्टोन प्रेशन कार्य चालू रहेगे। ऽ महाप्रबंधक जिला उघोग एवं व्यापार केन्द्र बुरहानपुर के माध्यम से अनुमति प्राप्त उघोग संचालित रहेगे। पूर्व से इस कार्यालय से अनुमति प्राप्त सभी शासकीय निर्माण कार्य संबंधित कार्यालय प्रमुख/निर्माण एजेंसी की अनुमति लेकर चालू रहेगें। दण्ड के प्रावधानः- कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों का उल्लघंन कर रहा है, उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही के अलावा, आईपीसी की धारा 188 और अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं, जिसके तहत कार्यवाही की जाएगी। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। यह आदेश जारी दिनांक से दिनांक 21/05/2020 की रात्रि 12ः00 बजे तक प्रभावशील होगा।  


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बुरहानपुर (इक़बाल अंसारी) भारतीय जनता पार्टी संभागीय कार्यालय इन्दौर की संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री मधु वर्मा एवं श्री गजेंद्र पटेल के ...