बुरहानपुर -(मेहलका अंसारी) कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह ने संपूर्ण बुरहानपुर शहर सीमा में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश की अवधि बढ़ा दी है।कलेक्टर ने जिले में ‘’कर्फ्यू’’ आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए बुरहानपुर शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र ग्राम एमागिर्द , मोहम्मदपुरा ,जैनाबाद की सीमा में कयूं आदेश का सख्ती से पालन करने हेतु पारित किया गया है ।
चूंकि वर्तमान परिदृश्य में बुरहानपुर शहर में कोरोना संक्रमण पॉजिटीव केसों की संख्या निरंतर बढ रही है ।
उक्त दृष्टि से कार्यालयीन आदेश क्रमांक क / न्या.लि. / 2020 / 3294 दिनांक 06/05/2020 की समय - समय पर बढाई जाकर दिनांक 17 मई तक की गई है ।
अत : उपरोक्त " कर्फ़्यू " आदेश की अवधि दिनांक 17 मई की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक 19 मई की रात्रि 12.00 बजे तक बढाई जाती है ।
इस दौरान अनुमति ( पास ) धारकों को घरेलू गैस टंकी , दूध , पेयजल , किराना / बेकरी / ड्रायफुट के साथ आलू , लसहन प्याज , अदरक , निबूं की भी आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से करने हेतु अधिकृत किया जाता है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लघंन करता पाया जाता है , तो उसके विरुद्ध भारतीय दप संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जावेंगी । ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लघंन धारा 188 की भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा ।